हम सभी जानते हैं की, नौकरी करने वाले लोगों का EPF अकाउंट होता है, जिसमें हर महीने सैलरी का कुछ हिस्सा इस अकाउंट में जमा होता है जो कि, आपकी नौकरी पूर्ण करने पर मिलता है.
लेकिन यदि आप EPF अकाउंट से बीच में ही पैसा निकालना चाहते हैं तो, आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं. इसके साथ ही आपको एडवांस पैसा भी इसके माध्यम से मिल सकता है.
PF अकाउंट से पैसा कैसे निकालें ?
PF अकाउंट से पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन या फिर आप ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ यदि आपको किसी इमरजेंसी में पेसे की आवश्यक है तो, आप अपने पैसे को फॉर्म 19 का इस्तेमाल करके PF खाते से क्लेम कर सकते हैं.
आप अपने PF अकाउंट में जमा पूरे पैसे या फिर उसका एक हिस्सा भी निकाल सकते हैं.
20 दिन में मिलेगा पैसा
इसके लिए आपको फॉर्म 19, पेंशन निकासी लाभ (फॉर्म 10-सी) और पीएफ पार्ट निकासी (फॉर्म 31) के लिए अप्लाई करना होता है, इन फॉर्म को जमा कर आप अपना पैसा 20 दिन में निकाल सकते है.
अगर आपका पैसा 20 दिनों में नहीं आता है तो, अप आपने रिजनल पीएफ कमीश्नर से भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी वेबसाइट पर भी इसकी शिकायत कर अपना पैसा ले सकते हैं।
पीएफ के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
यदि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो, आप आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको EPFO की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
जहां पर आप अपने यूएनयू और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके ऑनलाइन तरीके से PF क्लेम करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
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क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाना है।
यहा लॉगिन करने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेर्वि के अंदर फॉर्म -31, 19, 10सी और 10डी)’ पर क्लिक करना होगा। यहा आपको यूएएन से जुड़ा सही अकाउंट नंबर डालना होगा।
इसके बाद आपको वेरिफाई पर क्लिक करना होगा। बैंक अकाउंट के वेरिफाई होने के बाद आपको EPFO के बताए गए नियमों को पूरा करना है।
इसके बाद क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते है और अपना पैसा प्राप्त कर सकते है.