DR Hike : राज्य शासन के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि किए जाने के बाद सरकार ने अब कई अन्य विभागों के पेंशनर्स को भी बड़ी राहत दी है।
दरअसल पेंशनर्स के महंगाई राहत में बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए आदेश जारी किया गया है।
शासन ने नगर निगम सहित अन्य नगरीय निकायों के पेंशनर्स को महंगाई राहत देने का निर्णय लिया है। ऐसे में उनके दर में बढ़ोतरी की गई है। इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार नगरीय विकास और आवास विभाग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निर्देश पर सभी नगर निकायों के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत दर को बढ़ाया गया है।
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DR Hike का आदेश जारी
इस समझ में नगरीय विकास और आवास विभाग के आयुक्त भरत यादव द्वारा आदेश जारी किया गया है। बता दे कि प्रदेश के सभी नगरीय निकाय के पेंशनर्स को महंगाई राहत की दर राज्य शासन के पेंशनर्स के समान DR दी जाएगी।
महंगाई राहत को चार प्रतिशत से बढ़ाया गया
छठे वेतनमान में पेंशन पर 239 प्रतिशत और सातवें वेतनमान के पेंशन में 50% की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है। महंगाई राहत को चार प्रतिशत से बढ़ाया गया है।
इससे पहले उनका DR 46% थी। अब मूल पेंशन का 50% महंगाई राहत के रूप में कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। यह वृद्धि 1 अक्टूबर से स्वीकृत की गई है।
वृद्धि 1 अक्टूबर से स्वीकृत
इस संबंध में स्थानीय निकाय के कार्यालय से भी जानकारी ली जा सकती है।अक्टूबर से इसे लागू करने के साथ नवंबर से खाते में बढ़ी हुई पेंशन की राशि भेजी जाएगी।
मध्य प्रदेश में पेंशनर्स के न्यूनतम पेंशन 7750 रूपए और अधिकतम 110000 रुपए तक है। नगरीय निकाय की पेंशन भोगी लंबे समय से महंगाई राहत में वृद्धि की मांग कर रहे थे। इसके बाद पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है।