EPFO : ईपीएफओ की कमजोरी और ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। रोजगार मंत्रालय ने कंपनी और फर्म के लिए नया गाइडलाइन जारी किया गया है। कंपनी में कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा ऐसे सदस्य जो ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े सदस्य हैं।
उन्हें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार नंबर से सत्यापित करना होगा। आधार नंबर से सत्यापित करने की स्थिति में उनके बैंक अकाउंट को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इस संबंध में जानकारी दी गई है।
यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का ओटीपी के जरिए सत्यापन करना अनिवार्य
सभी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का ओटीपी के जरिए सत्यापन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए आधार नंबर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इसका उपयोग किया जाएगा। UAN के आधार नंबर से लिंक करते समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी जनरेट किया जाएगा।
डेडलाइन भी जारी
ओटीपी से आधार को कर सत्यापित किया जाएगा। इसके तहत आधार से UAN लिंक होते हैं। ईपीएफओ मेंबर को केंद्र राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बता दे की आधार से UAN के लिंक नहीं होने की स्थिति में अधिकारी और ग्राहक शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं। इसके लिए डेडलाइन भी जारी कर दी गई है।
30 नवंबर तक गाइडलाइन तय
श्रम रोजगार मंत्रालय ने कंपनी का फर्म को निर्देश दिया है। संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों के आधार ओटीपी के जरिए UAN नंबर को लिंक किया जाए। इसके लिए 30 नवंबर तक गाइडलाइन तय किया गया है। कंपनी और फर्म को अपने सभी कर्मचारियों के आधार सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। उन को आधार से लिंक करने के कई फायदे अधिकारियों को मिलेंगे।
भविष्य निधि खाते में जमा राशि के अलावा उन्हें अन्य ऑनलाइन सेवाएं मिल सकेगी। आसानी से वह ईपीएफओ पर आसानी से लॉगिन कर सकेंगे। साथ ही डाउनलोड करने, धन निकलना, एडवांस के साथ अकाउंट ट्रांसफर के लिए उन्हें ऑनलाइन दावा करने में आसानी होगी। आवेदन के स्टेटस देख सकेंगे। इसके साथ ही बायोमेट्रिक सर्टिफिकेशन तकनीक कभी इस्तेमाल कर सकेंगे।