10rs Coin News: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) हमारे देश की सेंट्रल बैंक है जिसके पास में नए सिक्के और नोट बाजार में लाने और पुराने नोट और सिक्के बाजार से हटाने का पूरा पावर है।
हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने ₹10coin को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। RBI ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में क्या भारतीय बाजारों में इन सिक्कों का चलन जारी रहेगी अथवा नहीं?
RBI NEW GUIDELINES: जैसा की हम सब जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ही बाजारों में सिक्कों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। फिलहाल बाजारों में 1 रुपए, 2 रुपए, ₹5, ₹10 तथा ₹20 के सिक्के चलन में दिखाई दे रहे हैं।
परंतु पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर कुछ खबरें वायरल हो रही थी जिसमें यह बताया जा रहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ₹10COIN को बाज़ार से विड्रॉ करने वाली है।
मतलब ₹10 के सिक्कों के चलन को अब रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा बंद कर दिया जाएगा । इसी क्रम में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने ₹10 के सिक्कों को लेकर नई RBI गाइडलाइन जारी की है।
क्या है यह नई RBI की गाइडलाइन
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने अपने घोषणा में स्पष्ट कर दिया है कि ₹10 के सिक्के बाजारों में चलन में रहने वाले हैं । मतलब यह सिक्के अभी भी बाजारों में वैध माने जाएंगे।
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने यह साफ कर दिया है के ₹10 के सिक्के के चलन को लेकर किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह सिक्के पूरी तरह से वैध मुद्रा में आते हैं और कोई भी ग्राहक और दुकानदार इन सिक्कों को लेने से इनकार नहीं कर सकता।
RBI के अनुसार कौन से सिक्के बाजारों में चलन में हैं
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया RBI की नई गाइडलाइन के अनुसार बाजार में ₹1,2 रुपए ,₹5 ,₹10 और ₹20 के सिक्के पूरी तरह से मान्य माने जाएंगे और इनका चलन उसी तरह से जारी रहेगी जिस तरह से पहले जारी था।
इन सिक्कों को लेने से कोई भी ग्राहक और कोई भी दुकानदार मना नहीं कर सकता और रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया इन्हें फिलहाल बंद भी नहीं करने वाली है।
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने बताया है कि हो सकता है आने वाले समय में बैंक इन सिक्कों के डिजाइन में कुछ परिवर्तन करें परंतु फिर भी पुराने सिक्के पूरी तरह से वैध माने जाएंगे। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने स्पष्ट कर दिया है कि 50 पैसे 25 पैसे और उससे कम कीमत के सिक्के बाजारों से हटा दिए गए हैं।
सिक्का लेने से कोई मना करें तो करें यह काम
यदि कोई दुकानदार या ग्राहक ₹10 COIN लेने से मना कर रहा है तो उसके खिलाफ RBI द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाएगी। RBI ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय दंड संहिता में चलन में रहने वाले सिक्कों को लेने से मना करने पर मुद्रा अधिनियम के कानून लगाए जाते हैं।
उन पर धारा 499 A और 499 E तहत एक्शन लिया जाता है। बाजारों में ऐसी स्थिति आने पर पीड़ित व्यक्ति पुलिस में भी इसकी शिकायत कर सकते हैं जिस पर जल्द से जल्द ही कार्यवाही की जाएगी।
Reserve Bank of India ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ₹10 के सिक्के चलन से हटाने की रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया में कोई घोषणा नहीं की है और यह सिक्के बाजारों में निर्बाध रूप से प्रचलित रहेंगे। जब तक की आरबीआई द्वारा कोई आधिकारिक नोटिस नहीं किया जारी किया जाता।