Gratuity Hike : राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कैबिनेट द्वारा फिर से उन्हें बड़ी राहत दी गई है। कैबिनेट बैठक में दी गई मंजूरी के बाद अब राज्य सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ा दिया है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
अब कर्मचारियों को 25% अधिक ग्रेच्युटी मिल सकेगी। ऐसे में उन्हें 25 लाख रुपए तक का भुगतान ग्रेच्युटी के रूप में किया जाएगा। 1 जनवरी से लागू किया गया है। दिसंबर के अंत में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी।
पेंशन नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी
जिसमें सिविल सेवा पेंशन नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही मृत्यु रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 25% बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस संबंध में वित्त विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इससे अलग-अलग विभागों में करीब 72000 कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
नोटिफिकेशन भी जारी
उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में आदेश के तहत हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियम 2016 में संशोधन का मंजूरी देते हुए ग्रेच्युटी में 25% वृद्धि की है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हरियाणा के राज्यपाल ने हरियाणा सेवा पेंशन नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दी है।
1 जनवरी से लागू
यह नियम हरियाणा सिविल सेवा पेंशन संशोधन नियम 2024 कहा जाएगा और 1 जनवरी से लागू रहेगा। हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियम 2016 के नियम में 20 लाख रुपए की जगह पर 25 लाख रुपए का लाभ ग्रेच्युटी के रूप में कर्मचारियों को दिया जाएगा।