Higher Pay Scale : हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद कर्मचारियों को अभी तक नए वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है। उच्च वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने पर अब कर्मचारियों में नाराजगी है। वही नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार की अगली कैबिनेट मीटिंग पेश किए जाने के निर्देश दिए हैं।
हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा न्यायिक कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है।जिस पर नाराजगी जताई गई है। प्रदेश सरकार की अगली कैबिनेट बैठक में इसके आदेश किए जाने के निर्देश दिए गए है।
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उच्च वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया
मामले की प्रगति रिपोर्ट बताने के लिए मुख्य सचिव को अगली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में उपस्थित रहना होगा। व्यक्तिगत रूप से उन्हें उपस्थित रहकर इसकी जानकारी देनी होगी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट जस्टिस से धर्मअधिकारी और सिंह की बेंच ने प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। जिसमें कहा गया है कि प्रदेश सरकार की अगली मंत्रिमंडल की बैठक में इस मामले को पेश किया जाएगा।
इसके अलावा मामले की प्रगति रिपोर्ट बताने के लिए मुख्य सचिव अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। हाई कोर्ट की कर्मचारी की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक कर्मचारियों को उच्च वेतनमान देने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। देश के अन्य प्रदेश सरकार ने निर्देश का पालन करते हुए न्यायिक कर्मचारियों को उच्च वेतन मानदेय दिया है।
मध्य प्रदेश में अब तक न्यायाधीश कर्मचारियों को वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है। अब तक इसकी लड़ाई इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर 2017 अप्रैल में न्यायिक कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ देने के निर्देश दिए गए थे।
अबमानना याचिका दायर की गई
हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने के कारण अबमानना याचिका दायर की गई है। याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया है कि विधि विभाग को पत्र जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री की सहमति के बाद मामले को मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय के लिए इसे प्रस्तुत किया जाएगा। याचिका की अगली सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित की गई है। माना जा रहा है कि जल्दी न्यायिक अधिकारियों को उच्च वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।