PM Ayushman Bharat Yojana : सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है। जिसमें सरकार को पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंचरना मिशन योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया गया है।
शुक्रवार को सुनाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता सिंघवी ने दलील देते हुए कहा की राजधानी के संदर्भ में केंद्र सरकार की शक्तियां राज्य सूची में प्रविष्ट 1 2 18 के तहत मामले तक सीमित है की हाई कोर्ट द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध में सरकार की शक्ति को फिर से परिभाषित किया है।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर
वकील ने हाई कोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि यदि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं तो केंद्रीय पूंजीगत व्यय का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। इसके बाद वकील ने चालू व्यय का मुद्दा उठाया है।
इससे पहले हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार राज्य सरकार को 5 जनवरी तक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को कहा जाता था कि केंद्रीय योजना राष्ट्रीय राजधानी में लागू हो सके। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू करने पर रोक लगा दी है। वहीं केंद्र को नोटिस जारी किया है।