EPFO Rule : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ सदस्यों और सब्सक्राइबर के लिए बड़ी खबर है। EPF सब्सक्राइबर अब नियोक्ता द्वारा किसी सत्यापन की मंजूरी के बिना अपने व्यक्तिगत जानकारी में बदलाव कर सकेंगे।
उन्हें यह बदलाव ऑनलाइन करने की सुविधा दी जाएगी। ईपीएफओ के केवाईसी ईपीएफ खाते वाले सदस्य नियोक्ता के हस्तक्षेप के बिना वन टाइम पासवर्ड के साथ सीधे अपने EPF हस्तांतरण दावे ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।
ईपीएफओ के सेवाओं की शुरुआत
केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीया ने ईपीएफओ के इन दोनों सेवाओं की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि EPF सदस्य द्वारा दर्ज की गई 27% शिकायत सदस्य, प्रोफाइल, केवाईसी मुद्दों से संबंधित और इस सुविधा के शुरू होने के बाद इन शिकायत तो में गिरावट आएगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के व्यक्तिगत विवरण में संशोधन के अनुरोध का भी ध्यान रखा गया है और इसका लाभ भारी कार्यबल वाले बड़े नियोक्ता को भी होगा।
अन्य दस्तावेज की भी आवश्यकता नहीं
इस मामले में जानकारी देते विष्णु मंत्री ने बताया कि ईपीएफओ ने इपीएफ पोर्टल पर संयुक्त घोषणा की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। इसमें कर्मचारियों को नाम जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता माता के नाम, वैवाहिक स्थिति, पति पत्नी के नाम कामकाजी संगठन से जुड़ने और छोड़ने की तिथि जैसे व्यक्तिगत जानकारी में होने वाली त्रुटियां को सुधारने की सुविधा मिलेगी। वह खुद से इसमें सुधार कर सकेंगे। इसके लिए नियोक्ता द्वारा किसी सत्यापन या ईपीएफओ द्वारा मंजूरी की जरूरत नहीं रहेगी। इतना ही नहीं उन्हें किसी अन्य दस्तावेज की भी आवश्यकता नहीं होगी।
बता दें की यह सुविधा सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी। जिनका यूएएन नंबर 1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी किया गया था। जो UAN 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी होने की स्थिति में नियुक्त ऐप की मंजूरी के बिना भी विवरण को सही कर सकते हैं।
ऐसे मामले में सहयोगी दस्तावेज की जरूरत को भी सरल बना दिया गया है। केवल उन मामलों में जहां UAN को आधार से नहीं जोड़ा गया, वहां किसी भी सुधार को नियोक्ता के समक्ष फिजिकली रूप से प्रस्तुत करना होगा और वेरिफिकेशन के बाद मंजूरी के लिए ईपीएफओ को भेजना होगा।