Pension Benefit : कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक की गई थी। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले दिए गए हैं।राज्य के पूर्व कर्मचारी जिनके विभाग मर्ज हुए, उनके लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है।
ऐसे में उन्हें पेंशन का भुगतान किया जाएगा। सभी पूर्व कर्मचारियों को ₹6000 से ₹20000 प्रति महीने पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। हरियाणा में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई थी। जिनमें पूर्व कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है।
पेंशन का प्रावधान
मुख्यमंत्री नायक सिंह सनी ने बताया कि कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पूर्व कर्मचारी HSMITC, CONFED, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड ऑर्डर आदि जिन विभागों का विलय किया गया है। ऐसे सभी कर्मचारियों को 6000 से लेकर ₹20000 तक का मानदेय भुगतान किया जाएगा।
इन विभागों के मर्ज होने के बाद इन कर्मचारियों के लिए अब पेंशन की प्रावधान होने से इन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आर्थिक सुरक्षा मिलने से भविष्य को लेकर उनकी समस्याएं समाप्त होगी। उनके पेंशन की राशि 20 हजार रुपए तक हो सकती है।