Employees Salary : हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इसके साथ ही अब उनके लिए समान वेतन सिद्धांत को लागू किया जाएगा। 3 महीने में वेतन के अंतर की राशि का भुगतान करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
कर्मचारियों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला
ऐसे में माना जा रहा है कि जल्दी कर्मचारियों के खाते में राशि बढ़ाने वाली है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के तहत नगर परिषद के कर्मचारियों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत में नगर परिषद कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन देने के निर्देश दिए।
3 महीने के अंदर वेतन के अंतर की राशि भुगतान
इसके साथ ही वेतन के अंतर की राशि 3 महीने के अंदर भुगतान करनी होग। विभाग द्वारा पहले इन्हें नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें राज्य सरकार के तहत प्रति नियुक्ति पर भेजा गया था। इन कर्मचारियों ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों के सम्मान वेतन दिया जाना चाहिए था जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान कार्य के बावजूद उन्हें समान वेतन नहीं दिया जा रहा है ।
संशोधित वेतनमान के प्रभावी तिथि 1 जनवरी 1994
हाई कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार कर लिया और नगर परिषद के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन देने के निर्देश दिए हैं।इससे पहले भी इस मामले की सुनवाई की जा चुकी है।हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया था कि नगर परिषद के कर्मचारियों को दिए जाने वाले संशोधित वेतनमान के प्रभावी तिथि 1 जनवरी 1994 होगी।
अब सुनाई के दौरान अदालत ने निर्देश दिया है जिस विभाग ने नियुक्ति के समय से संबंधित अवधि के दौरान वेतन का भुगतान किया था। वही विभाग वेतन के अंतर की राशि का भुगतान करेंगे।बकाये राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लगाया जाएगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 3 महीने के भीतर राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।