Pension Benefit : हाई कोर्ट द्वारा पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 80 साल से अधिक उम्र के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी देते हुए उन्हें 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया है। 90 दिनों के भीतर उन्हें पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
न्यायाधीश द्वारकाधीश बंसल की एकल पीठ द्वारा कटनी के तीन याचिका कर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया गया है। ऐसे में 90 दिन के भीतर ही उन्हें 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाना है।
20% अतिरिक्त पेंशन की मांग
बता दे कि अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि यह सभी याचिककर्ता 80 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है। उन्होंने 3 अगस्त 2009 को जारी राज्य सरकार की परिपत्र के तहत उन्हें 20% अतिरिक्त पेंशन की मांग की है।
इस संबंध में भोपाल की आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को भी आवेदन किया गया था लेकिन आवेदन पर कोई कार्रवाई न होने के कारण उन्हें हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा। कोर्ट ने सुनाई के बाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को आदेश दिया है।
90 दिन के भीतर याचिकाकर्ताओं को एरियर्स और ब्याज सहित 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान
जिसमें निर्देश दिया गया है की याचिका कर्ताओं को 15 दिनों के भीतर उनके आवेदन को नए सिरे से प्रस्तुत किया जाए। वहीं अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 90 दिन के भीतर याचिकाकर्ताओं को एरियर्स और ब्याज सहित 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए।