Contract Employees: छत्तीसगढ़ के संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर आई है। हाईकोर्ट ने लंबे समय से स्थायी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया है।
ये कर्मचारी 10 से 25 वर्षों से सरकारी विभागों में नियमित पदों पर कार्यरत हैं और शैक्षणिक योग्यता भी पूरी करते हैं। कोर्ट ने 60 दिन में नियमित करने का आदेश दिया है, जिससे हजारों परिवारों को आर्थिक स्थिरता मिलने की उम्मीद है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
छत्तीसगढ़ की न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की एकलपीठ ने कांकेर और रायपुर के योजना एवं सांख्यिकी विभाग में वर्षों से सेवा दे रहे संविदा और दैनिक वेतन (Contractual and Daily Wage Employees) पर काम कर रहे कर्मचारियों के नियमितीकरण (Regularization) का आदेश दिया है।
25 साल की सेवा के बाद न्याय की उम्मीद
इन कर्मचारियों ने बीते 10 से 25 साल तक शासन की विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया है। सभी कर्मचारी जिस पद पर कार्यरत हैं, उसकी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव (Work Experience) भी रखते हैं।
याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि वे वर्षों से नियमित पदों पर कार्यरत हैं लेकिन अब तक स्थायी नहीं किए गए हैं।
कोर्ट में क्या हुआ?
याचिकाकर्ताओं – बृहस्पति त्रिपाठी, राजकुमार चोपड़ा, सनत कुमार और कन्हैयालाल मानिकपुरी – की ओर से अधिवक्ता सैय्यद इशहादिल अली ने दलीलें दीं। उन्होंने बताया कि इन कर्मचारियों को भी वैसा ही लाभ मिलना चाहिए जैसा पहले लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर के कर्मचारियों को मिला था।
विभाग की आपत्ति और कोर्ट का निर्णय
विभाग की ओर से यह तर्क दिया गया कि नियमितीकरण के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को नकारते हुए कहा कि जब कर्मचारी सभी योग्यताओं को पूरा करते हैं और लम्बे समय से नियमित पदों पर कार्यरत हैं, तो उन्हें नियमित करना न्यायोचित है।
60 दिन में करें नियमित, कोर्ट का सख्त निर्देश
हाईकोर्ट ने 60 दिनों के भीतर इन सभी कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया है। इससे छत्तीसगढ़ के अन्य विभागों में कार्यरत हजारों संविदा कर्मचारियों को भी उम्मीद की किरण दिखी है।
कितने कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
इस फैसले से योजना एवं सांख्यिकी विभाग में वर्षों से कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, जो अब तक अस्थायी रूप से काम कर रहे थे। इससे न केवल उन्हें स्थायीत्व मिलेगा बल्कि सामाजिक सुरक्षा और अन्य सरकारी लाभ भी प्राप्त होंगे।