Promotion New Rule : सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर राज्य सरकार द्वारा बड़ा प्रावधान किया गया है। ऐसे में कर्मचारियों को झटका लग सकता है। प्रमोशन छोड़ने वाले कर्मचारियों को भविष्य में किसी भी महत्वपूर्ण और संवेदनशील पद मिलना मुश्किल हो जाएगा।
इसके लिए राज्य सरकार द्वारा नई तैयारी की जा रह है। वहीं पदोन्नत्ति पर नए प्रावधान किया जा रहे है। नियुक्ति अधिकारी कर्मचारी के प्रमोशन छोड़ने की वजह की समस्या के बाद निर्णय लिया जा सकता है कि उन्हें भविष्य में मुख्य दायित्व दिया जाएगा या नहीं। पदोन्नति के प्रावधान को सख्त करने की तैयारी की गई है।
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प्रमोशन छोड़ने की वजह की समीक्षा
ऐसे में नियुक्ति अधिकारी कर्मचारी के प्रमोशन छोड़ने की वजह की समीक्षा करेंगे। इसके बाद निर्णय लेंगे कि उन्हें भविष्य में किसी भी महत्वपूर्ण दायित्व को दिया जाना चाहिए अथवा नहीं। कर्मचारियों को ज्वाइन करने के समय समय विस्तार देने पर भी रोक लगा दी गई है।
ज्वाइन करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं
1 नवंबर से प्रदेश के सभी कर्मचारी पर इसे लागू किया गया है। इस मामले में अपर मुख्य सचिव कार्मिक और स्वतंत्रता विभाग आनंद वर्जन ने संशोधित फॉर्म नियमावली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जॉइनिंग के वक्त के लिए नियम खड़े किए गए हैं। प्रमोशन का आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर तैनाती स्थान पर कर्मचारियों को ज्वाइन करना होगा। अब से ज्वाइन करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
नहीं मिलेगा प्रमोशन
जॉइनिंग के लिए समय अवधि में ज्यादा नियम सख्त नहीं थे। कर्मचारियों के आवेदन करने पर इसे ज्वाइन करने के लिए 3 महीने का समय विस्तार दिया जाता था। अब नए नियम के तहत नए प्रावधान किए गए है। जिसमें प्रमोशन ना पाने वाले कर्मचारियों को विधिवत रूप से इसके लिए आवेदन करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद अनुरोध पर विचार करेंगे। वही प्रमोशन छोड़ने वाले कर्मचारियों को शपथ पत्र भी देना होगा कि भविष्य में वह कभी भी प्रमोशन की मांग नहीं करेंगे। इन्हें किसी भी प्रमोशन में शामिल नहीं किया जाएगा।
उत्तराखंड सरकार के इस नियमावली के सबसे प्रावधान से राजकीय शिक्षक संघ ने इसे पीड़ादायक बताया है। संघ के प्रदेश महामंत्री रमेश ने कहा कि प्रमोशन को स्वीकार न करने पर प्रतिबंध लगाना कर्मचारियों के अधिकार का उल्लंघन है। कई बार कर्मचारी पारिवारिक स्वास्थ्य आर्थिक मजबूरी की वजह से प्रमोशन लेने और दूसरे स्थान पर तैनाती लेने की स्थिति में नहीं होते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए की प्रमोशन छोड़ने वाले कर्मचारियों को दो मौके अवश्य दिए जाने चाहिए।