Employees New Rule :बीते दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आरटीओ के पूर्व आरक्षक के घर मिला बेनामी संपत्ति की खबर सुनकर हर कोई हैरान है। ऐसे में हर तरफ सरकार की किरकिरी हो रही है।
प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति पर भी कई बातें की जा रही है। जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के संपत्ति पर कड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी किया गया है।
यह एक ऐसा आदेश है, जिसके कारण कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। आदेश में सभी अधिकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी हर हाल में 31 जनवरी तक सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
जबलपुर नगर निगम द्वारा जारी इस आदेश से अधिकारी कर्मचारियों में चिंतादेखी जा रही है। मध्य प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारियों को हर साल अपनी संपत्ति की जानकारी देंनाअनिवार्य है लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता है।
2010 में इसके लिए आदेश जारी किया गया था लेकिन कहीं भी इसका पालन नहीं किया जा रहा है। जिस पर अब नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया है। जबलपुर नगर निगम की डिप्टी कमिश्नर रचयिता अवस्थी ने इस पर सख्ती दिखाई है।
संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश
उन्होंने निगम के सभी कर्मचारियों से संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है। डिप्टी कमिश्नर अवस्थी ने इस संबंध में आदेश जारी किय हैं। उनका कहना है कि नियम अनुसार संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने का प्रावधान है। ऐसे में सरकारी आदेश का कोई कर्मचारी पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
कार्रवाई की चेतावनी
बता दे की जबलपुर नगर निगम में 3500 से अधिक स्थाई कर्मचारी अधिकारी कार्यरत हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में संविदा और अस्थाई कर्मचारी भी इसमें काम कर रहे हैं।
कर्मचारियों को नौकरी की जॉइनिंग के समय अपनी संपत्ति की जानकारी देनी होती है। इसके बाद वह जो भी संपत्ति खरीदना है, उसकी जानकारी हर साल विभाग को देना अनिवार्य है।
2010 में मध्य प्रदेश में सभी सरकारी अधिकारी को अपने संपत्ति की जानकारी हर साल सार्वजनिक करने को कहा गया था। इस मामले में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव प्रदीप खरे द्वारा सभी विभागों को पत्र भी जारी किया गया था।
इसके फॉर्मेट भी तैयार किए गए थे लेकिन अधिकारी कर्मचारी द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। जिस पर अब नगर निगम में सख्ती दिखाई है। जबलपुर नगर निगम द्वारा जारी आदेश के बाद 31 जनवरी तक सभी अधिकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।