Employees New Rule : प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। इसके तहत वैसे कर्मियों की कुंडली तैयार की जा रही है जो भ्रष्टाचारी, दागी और निकम्मे है।
सरकार ने वैसे अधिकारी कर्मचारियों को चिन्हित करने का कार्य शुरू कर दिया है। इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पीएम मोदी ने नॉन परफॉर्मर कर्मचारियों के रिटायर करने के निर्देश दिए है। इसके बाद से केंद्रीय सचिव को इस बारे में स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है।
Internet यूजर्स के लिए राहत भरी खबर! अब एक सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी 50GB की फिल्म, ऐसे होगा कमाल
सचिवों को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट कहा गया की जो कर्मी अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले है, ऐसे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए।
वही सीसीएस पेंशन नियम का हवाला देते हुए केंद्रीय सचिवों को कर्मचारियों का मूल्यांकन करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
Employees New Rule : कर्मचारियों का मूल्यांकन करने के भी निर्देश
केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के खिलाफ आई शिकायतों पर स्वीकृत करवाई करते हुए उचित समाधान करने के निर्देश दिए गए ताकि प्रशासनिक प्रक्रिया को पारदर्शी और बेहतर बनाया जा सके।
पीएम मोदी ने केंद्रीय सचिव को नियम के अनुसार कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने को स्पष्ट आदेश दिया है।
Employees New Rule : योग्यता नहीं रखने पर किया जा सकता है रिटायर
बता दे किसी से पेंशन नियम सरकार को सार्वजनिक हित में किसी भी कर्मचारियों को रिटायर करने का पूर्ण अधिकार देता है।
ऐसे में जम्मू और कश्मीर सहित हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के 1 दिन बाद ही पीएम मोदी ने देश के सभी केंद्रीय मंत्रियों सचिवों से बातचीत की।
इस दौरान उन्होंने सीसीएस पेंशन नियम के मौलिक अधिकार 56 J का उल्लेख किया गया है। जिसके अनुसार अगर सरकारी कर्मचारी सेवा में बने रहने में योग्यता नहीं रखता तो उसे रिटायर किया जा सकता है।
Employees New Rule : सरकार को 3 महीने का नोटिस
इस तरह के रिटायरमेंट के मामले में सरकार को 3 महीने का नोटिस देना होगा या 3 महीने का वेतन और भत्ते देकर कर्मचारियों को रिटायर की किया जा सकता है।
अब ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की कुंडली तैयार की जा रही है, जो अपने काम में योग्य नहीं है और काम में लगातार आनाकानी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीसीएस पेंशन नियम के अनुसार 55 साल पूरी कर चुके कर्मचारी इससे प्रभावित हो सकते हैं।
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियम 48 के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारियों के 30 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी है तो उसे किसी भी समय नियुक्ति द्वारा जबरन रिटायर किया जा सकता है।
रिटायर किए गए अधिकारी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। रिटायरमेंट के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
बता दे की सरकारी विभाग सीसीएस पेंशन के नियम का इस्तेमाल करते हुए अब तक 500 से अधिक सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट दे चुका है।
वहीं अब अधिकारी कर्मचारियों को काम में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। काम में लगातार आ रही खामी के कारण कर्मचारियों की लगातार शिकायत मोदी सरकार तक पहुंच रही है।
जिसके बाद मोदी सरकार द्वारा इन अधिकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए लिस्ट तैयार की जा रही है।