Employees News : राज्य के सरकारी कर्मचारी अधिकारी के लिए बड़ी खबर है। अब तक यदि उन्होंने संपत्ति का विवरण नहीं दिया तो फरवरी तक उन्हें अपने संपत्ति का विवरण देना होगा। अन्यथा उनके वेतन को रोका जाएगा। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है। आदेश के तहत 15 फरवरी तक सभी अधिकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा।
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अगर कोई कर्मचारी निर्धारित समय तक अपनी संपत्ति का विवरण नहीं देता है तो उनके खिलाफ अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ संपत्ति का विवरण देने के लिए निर्धारित फॉर्म तैयार किए गए हैं। जिसे सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।
नियम सभी सरकारी विभाग के कर्मचारियों पर लागू
बिहार सरकार के किन कर्मचारियों पर लागू होगा। इसके लिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह नियम सभी सरकारी विभाग के कर्मचारियों पर लागू होगा। यह नियम ग्रुप A B और सी के सभी कर्मचारी बोर्ड निगम परिषद और समिति के कर्मचारियों पर लागू होगा। साथ ही इस अधिकारी और राज्य में प्रतिनियुक्ति पर तैनात केंद्रीय सिविल सेवा अधिकारी पर इस नियम को लागू किया गया है।
पूरी संपत्ति का ब्यौरा
बिहार सरकार द्वारा हर साल अधिकारी कर्मचारियों से उनकी पूरी संपत्ति का ब्यौरा मांगा जाता है। कर्मचारियों की संपत्ति का ब्यौरा मांगना एक नियमित प्रक्रिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसके लिए पत्र जारी किया गया है। इसके साथ ही सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और सभी विभाग के अध्यक्ष को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।