Employees Pension : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उनके अवकाश और पेंशन के नियम लंबे समय के बाद संशोधित किए जाने वाले हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार के नियम के अनुरूप इसे तैयार किया जाएगा।
इसकी जानकारी मिल रही है। अभी तो विभाग में सामान्य प्रशासन के रिटायर्ड अधिकारियों के समूह बनाए हैं। मार्च 2025 तक इसकी अनुशंसा की जाएगी।
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पेंशन अवकाश नियम में संशोधन के लिए समूह गठित
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के अवकाश और पेंशन के लिए नियम लंबे समय के बाद संशोधित होने वाले पेंशन और अवकाश नियम में संशोधन का लाभ कर्मचारियों को मिलेगा।
इसके आधार पर नियम वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले नियम को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त विभाग ने पेंशन अवकाश नियम में संशोधन के लिए समूह गठित की है।
गठित समूह में वित्त सेवा के आर के जैन के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के एम के बातव को शामिल किया गया है। साथ ही वित्त सेवा के दो अन्य अधिकारियों को भी इसमें सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।
पेंशन नियम में कई परिवर्तन
भारत सरकार पेंशन नियम में कई परिवर्तन कर चुकी है। इसमें 25 वर्ष से अधिक अविवाहित पुत्री विधवा परित्यक्ता को पारिवारिक पेंशन देने का प्रावधान है। पेंशनर्स की मांग को देखते हुए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सिंगल के अध्यक्षता वाली कर्मचारी आयोग ने पेंशन नियम का परीक्षण कर संशोधन संबंधित रिपोर्ट विभाग को भेजी गई थी।
पेंशन संचालनालय से मांगा था अभीमत
इस पर विभाग ने पेंशन संचालनालय से अभीमत मांगा था, जो दिया जा चुका है। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
1977 के नियम और वर्तमान व्यवस्था को देखते हुए कर्मचारियों के अवकाश संबंधित नियम में भी बदलाव किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के कर्मचारी रिटायर कर्मचारियों को महत्वपूर्ण लाभ मिलने वाला है।