Employees Promotion : राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों अधिकारियों के प्रमोशन पर बड़ा फैसला लिया गया है। सभी अधिकारी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक का समय दिया गया है।
यदि 31 जनवरी तक अधिकारी कर्मचारियों द्वारा इसे पूरा नहीं करते हैं तो उनके प्रमोशन को रोक दिया जाएगा। राज्यों के सभी अधिकारी कर्मचारियों को एक 31 जनवरी तक अपनी चल अचल संपत्ति की घोषणा करनी होगी।
इस तारीख तक संपत्ति ना बताने वाले अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस मामले मुख्य सचिव ने सभी लोगों को निर्देश जारी किया है।
आदेश भी जारी
इतना ही नहीं कार्मिक विभाग में इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के तहत उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव ने कहा है कि सभी अधिकारी कर्मचारियों को एक 31 दिसंबर तक चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से भरना होगा।
1 जनवरी से पोर्टल पर यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ऐसा नहीं करने वाले अधिकारी कर्मचारी के प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा।
कर्मचारी के प्रमोशन पर विचार नहीं
सभी विभाग के अध्यक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को इसके अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इतना ही नहीं समय में संपत्ति का विवरण ना दिए जाने वाले के ऊपर एक्शन लिया जाएगा।
1 फरवरी के बाद होने वाले विभागीय प्रमोशन समिति की बैठक में ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के पदोन्नति पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में कर्मी 31 जनवरी तक सभी अधिकारी कर्मचारियों को अपने संपत्ति का विवरण देना होगा। इसी तरह राज्य कर्मचारियों के लिए वर्ष 2024 में अर्जित की गई संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर 31 जनवरी तक देना अनिवार्य है।
वर्ष 2024 का विवरण प्रस्तुत करने की सुविधा 11 जनवरी से शुरू हो जाएगी। नई व्यवस्था में वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट निर्धारित करते हुए 31 जनवरी तक वार्षिक संपत्ति विवरण नियुक्ति विभाग को देने की व्यवस्था की गई है। ऐसा नहीं करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी।