Employees Regularization : राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उन्हें नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। उन्हें परमानेंट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
अगले दो हफ्ते के अंदर अस्थाई कर्मचारियों को रेगुलर पद पर नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे।
याचिकाकर्ताओं ने राज्य में 20 साल से अधिक समय से कार्य करने वाले सभी अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने के लिए 13 मार्च को पारित आदेश लागू नहीं करने पर अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की थी।
प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया
इसके बाद राज्य सरकार द्वारा दायर अब मानना यशिका के जवाब में अब राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में यह जानकारी दी। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देश के बाद नवंबर के अंत में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था।
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अस्थाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा
जिसे वित्त विभाग ने मंजूरी दे दिया है। 20 साल से ज्यादा समय से कार्य करने वाले सभी अस्थाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। हरियाणा सरकार 2 हफ्ता की अवधि के भीतर से सभी अस्थाई कर्मचारियों को नियमित पद के लिए नियुक्ति पत्र जारी करेगी।
कर्मचारियों को दिए जाएंगे वित्तीय लाभ
इतना ही नहीं हरियाणा के कर्मचारियों को परिणामी वित्तीय लाभ भी दिए जाएंगे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हरियाणा सरकार अवधि में कार्रवाई नहीं करेगी तो याचिकाकर्ता फिर से सुनवाई की मांग कर सकते हैं।
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सुनवाई करने के लिए प्रत्येक याचिकाकर्ता को 50000 की रकम देनी होगी। ऐसे में हरियाणा के अस्थाई कर्मचारी को जल्दी नियमित किया जा सकता है। साथ ही उन्हें वित्तीय लाभ भी दिया जाएगा।