Employees Salary : कर्मचारियों के वेतन पर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल उनके सैलरी व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब अतिरिक्त स्टैंप ड्यूटी की राशि से वेतन का वितरण किया जाएगा।
जनपद ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है।
नया नियम सन 2025 में जनवरी महीने की 20 तारीख से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में पंचायत को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फैसला लिया गया है।
20 तारीख से लागू करने के निर्देश
हालांकि सरकार के फैसले पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे है। पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 75 के तहत स्टैंप ड्यूटी पर एक प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है।
अतिरिक्त स्टैंप ड्यूटी की राशि का उपयोग
ऐसे में प्रदेश में इस राशि का इस्तेमाल पंचायत के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और मानदेय आदि के भुगतान के लिए किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में जनपद और ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को वेतन भत्ते के लिए अतिरिक्त स्टैंप ड्यूटी की राशि का उपयोग करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
2025 से इस व्यवस्था को किया जाएगा लागू
ऐसे में 20 जनवरी 2025 से इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। पंचायत के अधिकारी कर्मचारी के वेतन मानदेय का भुगतान करने के बाद बची हुई अतिरिक्त स्टैंप ड्यूटी की राशि का उपयोग गांव के विकास में किया जाएगा।
वेतन व्यवस्था में अतिरिक्त सिस्टम ड्यूटी से प्राप्त राशि का उपयोग किया जाएगा। रोजगार सहायक सचिव को मानदेय और वेतन का भुगतान इसी राशि से किए जाने के निर्देश दिए गए है।
इतना ही नहीं जनपद पंचायत के पदाधिकारी के मानदेय का भी भुगतान इसी राशि से किया जाएगा।