Employees Salary Payment : आउटसोर्स कर्मचारी के लिए राहत भरी खबर है। हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों को एक सप्ताह के भीतर वेतन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अब आउटसोर्स कर्मचारी को एक सप्ताह के भीतर उनके वेतन का भुगतान किया जाएगा।
हाई कोर्ट इन कॉरपोरेट केयर शिमला क्लीन वेज कंपनी को एक सप्ताह के भीतर कर्मचारियों को वेतन जारी करने के आदेश दिए है। 2 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है।
हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सिंह चौहान और सत्येन वैद्य की खंडपीठ में दोनों कंपनियों की तरफ से दाखिल की है। सुनवाई के बा अदालत ने कर्मचारियों को सैलरी चुकाने के आदेश दिए हैं।
एक सप्ताह के भीतर वेतन जारी करने की आदेश
ऐसे में आईजीएमसी हॉस्पिटल शिमला में आउटसोर्स कर्मचारी को हाई कोर्ट ने राहत दी है। हाई कोर्ट ने कॉर्पोरेट केयर और शिमला क्लीन विच कंपनी को एक सप्ताह के भीतर वेतन जारी करने की आदेश दिए।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सरकार ने अपीलकर्ता कॉर्पोरेट केयर और शिमला क्लीन वेज को राशि का भुगतान कर दिया है।
सरकार की ओर से अदालत में कहा गया था कि सरकार पर कॉर्पोरेट केयर और क्लीनवेच के 30 नवंबर तक 1 करोड़ 97 लाख 55 हजार 819 रुपए और 1 करोड़ 65 लाख बकाया है। जिसका भुगतान किया गया है।
आउटसोर्स कर्मचारी को 2 महीने से नहीं मिली सैलरी
मामले की सुनवाई में अदालत में स्पष्ट किया कि आउटसोर्स कर्मचारी को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि अब कंपनी की तरफ से सरकार की तरफ से बकाया राशि मिल गई है।
इसलिए कंपनी की सैलरी का भुगतान एक सप्ताह में कर दिया जाना चाहिए। आईजीएमसी अस्पताल में 2 महीने से आउटसोर्स कर्मचारी सैलरी से वंचित है। 2 महीने से उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।
अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को उनके 2 महीने का भुगतान एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा। 2 महीने की सैलरी एक साथ उनके खाते में भेजी जाएगी।