Employees Transfer : राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारियों के ट्रांसफर पर बड़ी अपडेट सामने आई है। मुख्यमंत्री के ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना कर्मचारियों के ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। वहीं कर्मचारियों के ट्रांसफर मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के जरिए किए जाएंगे।
उनकी जॉइनिंग भी एचआरएमएस के माध्यम से होगी। ग्रुप ए बी सी और डी कर्मचारियों के कोई भी ट्रांसफर मुख्यमंत्री के आदेश के बिना नहीं किया जाएगा।
निर्देश जारी
एडवाइजरी के बिना कोई ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव विवेक जोशी ने सभी विभाग अध्यक्ष बोर्ड और निगम के प्रबंध निदेशक को मुख्य प्रबन्धकों को निर्देश जारी कर दिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी कर्मचारी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर के संबंध में स्थापित दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा।
एचआरएमएस मॉड्यूल के माध्यम से ट्रांसफर आदेश
हरियाणा में इस प्रणाली के बिना जारी किए गए किसी भी आदेश को वैध माना जाएगा और स्थाई समय ट्रांसफर आदेश एचआरएमएस मॉड्यूल के माध्यम से किए जाएंगे। एचआरएमएस द्वारा जारी आदेश के बिना स्थानांतरित कर्मचारियों को उनके नए स्थान का कार्य विभाग ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
की जाएगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
उन्हें अपने वर्तमान पद पर बने रहना होगा। वही जॉइनिंग रिपोर्ट भी एचआरएमएस मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन देनी होगी। हरियाणा में एचआरएमएस मॉड्यूल के माध्यम से तुरंत ट्रांसफर आदेश जारी किए जानी चाहिए। इन निर्देश का पालन न किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।