Employees Transfer Rule : शिक्षक कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है दरअसल अंतर्जनपदीय पारस्परिक ट्रांसफर की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है।विभाग की ओर से नया आदेश भी जारी किया गया है। इसके अनुसार अब ट्रांसफर और समायोजन के लिए बेसिक शिक्षा को न्यूनतम कर दिया गया है।
अब नौकरी करने वाले शिक्षक भी अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन जितेंद्र कुमार की तरफ से आदेश जारी किया गया है।
आदेश जारी
उनकी तरफ से महानिदेशक स्कूल शिक्षा को लिखे गए पत्र में शैक्षणिक सत्र 2024 25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालय में कार्यरत शिक्षक और शिक्षिकाओं के अंतर्जनपदीय पारस्परिक ट्रांसफर में न्यूनतम सेवा समय की सेवा शर्त को समाप्त कर दिया है।
अभी तक कोई भी शिक्षक 5 साल की नौकरी पूरी करने के बाद समायोजन अथवा स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकता था। प्रदेश के 132000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत करीब चार लाख से अधिक शिक्षकों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राहत दी गई है।
न्यूनतम सेवा समय की सेवा शर्त समाप्त
अभी तक शिक्षकों को नौकरी में आने के बाद 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलता है लेकिन सोमवार को शासन आदेश जारी किया गया है। जिसमें नई स्थानांतरण निधि में इस नियम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक जिनकी सेवा भी पांच साल पूरी नहीं हुई है, वह भी अंतर्जनपदीय परस्पर तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ट्रांसफर की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका
बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा साल में दो बार ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश के दौरान स्कूल शिक्षकों को एक जनपद से दूसरे जनपद ट्रांसफर और समायोजन की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया जाता है। उन्हें अपने जिले स्तर पर स्थानांतरण के लिए आवेदन करना होता है। विशेष सचिव जितेंद्र कुमार की ओर से आदेश जारी किया गया है। जिसमें अब न्यूनतम सेवा शर्त को समाप्त कर दिया गया है।