Income Tax: यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो, आपको इनकम टैक्स से जुड़े हुए कुछ नए नियम के बारे में जान लेना चाहिए। वित्त मंत्री निरमा सीतारमण द्वारा कुछ नए नियमों के बारे में बताया गया है जो कि हर एक को जानना आवश्यक है।
टैक्स को लेकर विभाग ने जारी किए नए नियम
आपको बता दे कि यदि आपने बचत खाते में 10 लाख रुपए या चालू खाते में 50 लाख रुपए जमा किए हैं या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए से ज्यादा की खरीदी है, तो इसकी जानकारी आयकर विभाग को पहुंच सकती है।
इस मामले में अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि संबंधित विभागों को पिछले वित्तीय वर्ष का स्टेटमेंट ऑफ फाइनैंसियल ट्रांजेक्शन (SFT) 31 मई तक दाखिल करना होगा और किसी तरह के लेनदेन की जानकारी नहीं दी गयी है तो, उसका SFT से आसानी से पता चल जाएगा।
फिर उन्हें नोटिस देकर लेनदेन या खरीद-फरोख्त के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। इसके साथ ही जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर जांच के बाद टैक्स वसूली की जाएगी और इसके लिए जुर्माना भी लगाया जाएगा।
इन उपभोक्ताओं का डाटा देना होगा आयकर विभाग को,
आयकर विभाग के अनुसार, भूखंड और भवन की खरीद-फरोख्त की रजिस्ट्री, सब रजिस्ट्रार कार्यालय में होती है। ऐसे में यहाँ पर होने वाले 30 लाख रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी के लेनदेन की जानकारी देनी होगी।
इसके अलावा निधि, पोस्ट मास्टर जनरल, शेयर, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी, डिबेंचर और बॉड को जारी करने वाले म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी, फॉरेन एक्सचेंज डीलर, लाभांश देने वाली कंपनियां इसमें शामिल हैं।
इन सभी से सम्बन्धित उपभोक्ताओं का डेटा 31 मई तक आयकर विभाग को देना होगा।
यह जानकारी भी जाएगी विभाग को –
- एक साल में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश बचत खाते में जमा या निकासी।
- 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का डिमांड ड्राफ्ट।
- चालू खाते में 50 लाख से अधिक कैश जमा या निकासी।
- एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से ज्यादा की FD पर।
- एक लाख रुपए से ज्यादा के क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में जमा करने पर।
- किसी चीज की खरीद में 2 लाख रुपए से ज्यादा नकद भुगतान पर।
- 30 लाख रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी खरीदने पर।