Holiday Ban: छत्तीसगढ़ में जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत और निकाय चुनाव गठित किए जाने वाले हैं। यह चुनाव 29 और 30 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे जिसके लिए संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जल्द ही आचार संहिता लागू कर दी जाएगी।
आचार संहिता के लागू होते ही छत्तीसगढ़ CG के सभी कर्मचारियों को आचार संहिता के विशेष नियमों का पालन करना होगा। वहीं आचार संहिता लागू होते ही कई तरह के प्रतिबंध भी कर्मचारियों पर लगा दिए जाते हैं जिनका पालन उन्हें सख्ती से करना पड़ता है।
CG NEWS :जैसा कि हमने आपको बताया जल्द ही छत्तीसगढ़ में पंचायत और निकाय के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के संपूर्ण सरकारी विभागों में आचार संहिता के नियम लागू कर दिए जाएंगे।
आचार संहिता के नियम लागू होते ही कर्मचारी और अधिकारियों की छुट्टी कैंसल कर दी जाएगी। वहीं सभी कर्मचारियों, अधिकारियों को कुछ जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
एक ओर जहां इस दौरान सारे विभागों के कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है वहीं कर्मचारियों के प्रमोशन, पोस्टिंग और ट्रांसफर को भी रोक दिया गया है।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हाल ही में सामान्य प्रशासन विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारी और विभाग अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है।
इस नोटिस में आचार संहिता के दौरान पालन किए जाने वाले दिशा निर्देशों और अपेक्षित कर्तव्यों का विवरण जारी किया गया है जिनका पालन करना सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है।
शासकीय अधिकारियों के लिए जरूरी नियम
- छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता के लागू होते ही कर्मियों से आदर्श आचरण की मांग की गई है।
- दिशा निर्देश में छत्तीसगढ़ शासन ने त्रिस्तरीय निर्वाचन चुनाव के दौरान यह स्पष्ट कर दिया है कि यह चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न करवाए जाएंगे जिसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा।
- इस आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर अन्य निर्देशों पर भी विचार किए जाएंगे जिसका पालन सभी कर्मचारियों को करना होगा।
- इस नोटिस में शासकीय कर्मचारी से भी अपेक्षित आचरण की उम्मीद की जा रही है जहां उन्हें निष्पक्ष रहने के लिए कहा गया है ।
- इसके अलावा शासकीय कर्मचारियों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं के उन्हें निर्वाचन अभियान के किसी भी प्रचार में भाग नहीं लेना होगा।
- वहीं शासकीय कर्मचारी मतदान करते समय अन्य लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी के प्रभाव में आकर मतदान कर सकते हैं ।
- इसके साथ ही शासकीय कर्मचारी को परिणाम घोषित होने तक प्रदेश में अनुशासन बनाये रखना होगा ।
- कर्मचारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह आचार संहिता के दौरान किसी भी मंत्री या अधिकारी के निजी मकान पर न जाए।
- वही शासकीय कर्मचारियों को यह भी ध्यान रखना होगा की चुनाव के परिणाम आने तक कोई भी मंत्री राज्य में शासकीय दौरा ना करें ।
- यदि किसी मंत्री या पार्टी की तरफ से आम सभा आयोजित होती है तो शासकीय कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना होगा की सभा की व्यवस्था न की जाए और कानून का पूरा पालन किया जाए।
- इसके अलावा शासकीय कर्मचारी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सार्वजनिक स्थानों पर चुनाव की मीटिंग की अनुमति देते समय राजनीतिक दलों में कोई भेद न किया जाए।
- हालांकि इन मीटिंग की अनुमति देते समय जरूरी नियमों का ध्यान रखा आवश्यक है।
- इन दिशा निर्देशों में सरकार द्वारा वाहनों की व्यवस्था हेतु भी महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं ।
- वहीं वाहनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की व्यवस्था की भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है ।
- इसके अलावा चुनाव के दौरान चिकित्सकीय सुविधा और अन्य जरूरी सुविधाओं को लेकर भी सारी जरूरी एहतियात बरतने के लिए भी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है।
छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत और निकाय चुनाव के काउंटडाउन के शुरू होते ही राज्य में आचार संहिता को लागू कर दिया जाएगा और आचार संहिता के लागू होते ही सभी शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को दिए गए दिशा निर्देशों का पालन आवश्यक रूप से करना होगा।