No Detention Policy : केंद्र सरकार ने अब पांचवी और आठवीं के छात्रों को बड़ा झटका दिया है। इधर पांचवी और आठवीं के छात्र भी फेल हो सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया है।
ऐसे में पांचवी और आठवीं कक्षा के छात्रों के लिए NDP न करने की नीति को समाप्त किया गया है। नए नियम के तहत अगर अब पांचवी और आठवीं के छात्र क्लास में फेल होते हैं तो उन्हें अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा।
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन
दरअसल वर्ष 2019 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया है। जिसके बाद से कम से कम 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेश ने पहले कक्षाओं के लिए प्रमोट न करने की नीति को समाप्त कर दिया। ऐसे में पांचवी और आठवीं के छात्र कक्षा में फेल होते हैं तो उन्हें अगले क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा।
अधिसूचना के अनुसार नियमित परीक्षा के आयोजन के बाद यदि कोई बच्चा समय-समय पर अधिसूचित पदोन्नति मानदेय को पूरा करने में विफल रहता है तो उसके परिणाम की घोषणा की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर अतिरिक्त निर्देश और उसे फिर से परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा।
पदोन्नति के मानदंड
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि यदि पुनः परीक्षा में बैठने वाला छात्र पदोन्नति के मानदंड को पूरा करने में असफल रहता है और अगली कक्षा में जाने की अर्हता को पूरा नहीं करता है तो उसे पांचवी और आठवीं कक्षा में ही रोक दिया जाएगा।
सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरे होने तक स्कूल से निष्कासित नहीं किया जा सकेगा। वहीं केंद्र सरकार द्वारा संचालित 3000 से अधिक स्कूलों पर यह नियम लागू होंगे। साथ ही यह सूचना केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों पर भी लागू होगी।