आधार कार्ड की तरह ही Pan Card हमारे देश में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। जिस प्रकार आधार कार्ड धारक के व्यक्तिगत विवरण और जरूरी जानकारी का डेटा सहेजता है।
इस तरह Pan Card में भी व्यक्ति की फाइनेंशियल जानकारी सहेजी जाती है ।यह डेटा सरकार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में इस डाटा के साथ छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति पर सरकार कड़ी कार्यवाही भी करती है और जुर्माना भी लगाती है।
जैसा कि हम सब जानते हैं PAN CARD एक संवेदनशील दस्तावेज है, जिसमें अंकित विशेष अंक के माध्यम से INCOME TAX विभाग और भारत का वित्तीय विभाग कार्ड धारक की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी का पता कर सकते हैं और यहां तक की उसकी लेनदेन के बारे में जानकारी रख सकते हैं।
एक गलती और 10,000 रुपये का जुर्माना
भारत सरकार यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक पैन कार्ड धारक के पास में केवल एक ही पैन कार्ड हो ताकि डाटा सहेज़ना आसान हो जाए।
परंतु यदि कोई व्यक्ति इस नियम को नहीं मानता है और उसके पास में एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो ऐसे व्यक्ति पर सरकार कड़ी कार्यवाही कर सकती है और ₹10000 तक का जुर्माना भी वसूल सकती है।
यदि आपके पास में भी एक से अधिक पैन कार्ड है तो आप भी जल्द से जल्द इसे सरेंडर कर दें। वरना बैंक में की गई अवैध लेन देन या किसी अन्य तरीके से सरकार को यदि आपके अतिरिक्त पैन कार्ड के बारे में पता चल गया तो आप पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
INCOME TAX ACT 1961 के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं दी गई है फिर चाहे वह कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो या कितना भी राजनेता प्रत्येक व्यक्ति के पास में एक ही पैन कार्ड होना जरूरी है।
Pan Card 2.0 कैम्पेन
हाल ही में भारत सरकार ने PAN CARD को अनिवार्य करते हुए PAN CARD 2.0 कैंपेन भी शुरू कर दिया है । इस पैन 2.0 कैंपेन के अंतर्गत जिन्होंने पैन कार्ड नहीं बनवाया है उन्हें पैन कार्ड के लिए जागरूक किया जा रहा है और पैन कार्ड बनवाने में सहायता की जारी है।
वही वे सभी व्यक्ति जिनके पास में एक से ज्यादा पैन कार्ड है या जिन्होंने डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवा रखे हैं उन सभी को धर दबोचा जा रहा है। मतलब सरकार एक बार फिर से PAN CARD को लेकर एक्टिव हो गई है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
नहीं किया सरेंडर PAN CARD तो क्या होगा?
यदि आपके पास में एक से अधिक पैन कार्ड है या आपके पास में डुप्लीकेट पैन कार्ड है और और आपने अभी तक इस सरेंडर नहीं किया है तो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 272 B के अंतर्गत आप पर कड़ी कार्यवाही की जा सकती है।
वही आप पर इनकम टैक्स विभाग द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के लिए ₹10000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
किस प्रकार सरेंडर करें पैन कार्ड
- यदि आपके पास में एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो आपको अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर करने के लिए नजदीकी पैन कार्ड ऑफिस में एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। एप्लीकेशन के साथ-साथ आपको जिस पैन कार्ड को रद्द करवाना है वह पैन कार्ड भी सबमिट करना होगा।
- इसके अलावा डुप्लीकेट पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए आपको पेन चेंज रिक्वेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और डुप्लीकेट पैन कार्ड से संबंधित सारे दस्तावेज सबमिट करने होंगे।
इस प्रकार यदि आपके पास में भी एक से ज्यादा PAN CARD है या आपके पास डुप्लीकेट पैन कार्ड है तो सतर्क हो जाइए और कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठा लीजिए।