सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों (Pension Rules Change) में बड़ा बदलाव करते हुए अब ऐसे कर्मचारियों की पेंशन भी रोकने का प्रावधान कर दिया है, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई में बर्खास्त किए जाएंगे। यह फैसला केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2025 के तहत लिया गया है।
अब सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि पेंशन भी खतरे में है। आइए जानते हैं किन पर लागू होंगे ये नए नियम और क्या होंगे इसके प्रभाव।
सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर बड़ा फैसला
केंद्र सरकार ने (Pension Rule Change) के तहत यह स्पष्ट किया है कि अगर कोई कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector Undertakings) में अनुशासनात्मक कार्रवाई में बर्खास्त किया जाता है, तो वह पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स (Retirement Benefits) से वंचित रह सकता है।
पहले, ऐसे कर्मचारियों को सेवा से हटाए जाने के बावजूद पेंशन मिलती थी। अब इस सुविधा को खत्म कर दिया गया है।
22 मई से लागू हुआ नया नियम
यह बदलाव 22 मई 2025 से लागू हो गया है। इसे केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम 2025 (CCS Pension Amendment Rule 2025) के तहत अधिसूचित किया गया है।
नई व्यवस्था के अनुसार, PSU से बर्खास्त कर्मचारियों की पेंशन पर अंतिम फैसला संबंधित मंत्रालय की समीक्षा के बाद होगा।
पूरी पेंशन भी जा सकती है हाथ से
नए नियम में CCS (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37(29C) में यह जोड़ा गया है कि अगर किसी पूर्व सरकारी कर्मचारी को जो अब PSU में है, सेवा से बर्खास्त किया गया, तो उसकी पूरी पेंशन (Full Pension Forfeiture) भी खत्म हो सकती है।
इससे पहले ऐसे कर्मचारियों को कुछ हद तक पेंशन मिलती थी, लेकिन अब यह पूरी तरह से मंत्रालय के विवेक पर होगा।
फिर भी अंतिम फैसला मंत्रालय का ही रहेगा
हालांकि, यह फैसला अंतिम नहीं होगा। संबंधित विभाग (Administrative Ministry) यह तय करेगा कि कर्मचारी की पेंशन बंद की जाए या किसी आधार पर बहाल की जाए।
यानी हर मामला उसके तथ्यों के आधार पर तय होगा, जिससे नियम में लचीलापन (Flexibility) भी दिखता है।
संशोधित नियमों में यह प्रावधान भी है कि बेहतर आचरण (Good Conduct) के आधार पर भविष्य में पेंशन बहाल की जा सकती है। इसके अलावा, मानवीय आधार (Humanitarian Grounds) पर फैमिली पेंशन (Family Pension) या अन्य भत्ता भी दिया जा सकता है।
किन पर लागू नहीं होंगे ये बदलाव
यह संशोधन उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जिनकी नियुक्ति 31 दिसंबर 2003 से पहले हुई है और वे ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme – OPS) के तहत आते हैं।
यह नियम रेलवे कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों (Daily Wage Workers), और IAS, IPS, IFoS अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे। (New Pension Scheme – NPS) से जुड़े कर्मचारियों पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।