RBI Action on Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) समय-समय पर जनता के हितों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाता है। एक बार फिर आरबीआई ने एक बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है।
यह निर्णय लाखों बैंक ग्राहकों के लिए अहम साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका खाता इस बैंक में है।
आरबीआई के इस कदम से जहां बैंकिंग क्षेत्र में हलचल मची हुई है, वहीं इस बैंक के ग्राहकों के मन में एक सवाल उठ रहा है: उनके जमा किए गए पैसों का क्या होगा? बैंक के लाइसेंस रद्द होने के बाद ग्राहकों की जमा राशि पर क्या असर पड़ेगा?
अगर आपका भी इस बैंक में खाता है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं कि आरबीआई के इस फैसले का बैंक और ग्राहकों पर कितना प्रभाव पड़ेगा और उन्हें कितना पैसा वापस मिलेगा।
क्यों रद्द हुआ बैंक का लाइसेंस?
भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वांचल सहकारी बैंक (Purvanchal Cooperative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह बैंक गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है।
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी और उसकी आय की संभावनाएं भी कमजोर थीं, जिसके चलते बैंक को बंद करना जरूरी हो गया। इस स्थिति में बैंक को और अधिक समय तक चलने देना जनहित में नहीं था।
इससे पहले कि बैंक के हालात और खराब होते, आरबीआई ने इसे बंद करने का फैसला किया। साथ ही, बैंक को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक परिसमापक (liquidator) भी नियुक्त किया गया है।
ग्राहकों के पैसे का क्या होगा?
इस बैंक में खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनका पैसा कैसे सुरक्षित रहेगा।
आरबीआई ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि जमाकर्ता “डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन” (DICGC) के तहत 5 लाख रुपये तक की जमा राशि वापस पाने के हकदार होंगे।
DICGC के नियमों के अनुसार, 99.51% जमाकर्ता अपनी पूरी राशि प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि, इस सीमा से अधिक राशि जमा करने वालों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बैंक की मौजूदा स्थिति उन्हें पूरी रकम वापस देने में असमर्थ है।
अन्य बैंकों पर भी चला आरबीआई का डंडा
यह पहली बार नहीं है जब आरबीआई ने किसी बैंक के खिलाफ सख्त कदम उठाया हो। हाल ही में प्राइवेट सेक्टर के दो प्रमुख बैंक, यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) पर भी आरबीआई ने कड़ी कार्रवाई की थी।
इन बैंकों पर केंद्रीय बैंक के नियमों के उल्लंघन के कारण करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया गया।
- यस बैंक पर 91 लाख रुपये का जुर्माना: यस बैंक पर कस्टमर सर्विस और इंटरनल एंड ऑफिस अकाउंट से संबंधित नियमों के उल्लंघन के आरोप में जुर्माना लगाया गया।
- आईसीआईसीआई बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना: आईसीआईसीआई बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने के कारण भारी जुर्माना लगाया गया।
जुर्माने के कारण
आरबीआई ने यह स्पष्ट किया कि यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने कई दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया, जिससे ये बैंके केंद्रीय बैंक के नियमों का उल्लंघन कर रही थीं।
खासकर यस बैंक ने ग्राहकों से गलत तरीके से चार्ज वसूला था, जबकि आईसीआईसीआई बैंक में इंटरनल एंड ऑफिस अकाउंट से जुड़ी कई गड़बड़ियां पाई गईं।