इस समय जम्मू सरकार द्वारा कर्मचारियों को कुछ छूट प्रदान की गई है, जिसके बाद से कर्मचारियों को भी राहत मिलने वाली है। आपको बता दे कि कर्मचारियों को वार्षिक संपत्ति रिटर्न भरने के लिए एक और मौका सरकार की तरफ से दिया जा रहा है और अब सरकारी कर्मचारी 27 फरवरी तक अपने वार्षिक संपत्ति का रिटर्न भर सकते हैं।
जम्मू सरकार का आदेश
इस समय कई कर्मचारियों ने अभी तक अपना रिटर्न नहीं भरा है, ऐसे में सरकार द्वारा उन्हें एक और मौका दिया जा रहा है। आपको बता दे कि, यह आदेश सोमवार को जम्मू सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने 27 फरवरी तक रिटर्न भरने के लिए कहा है और ऐसा नहीं होने पर सरकार द्वारा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।
27 फरवरी से पहले भरे रिटर्न
इस समय सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) नए आदेश के अनुसार जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम पोर्टल पर वार्षिक संपत्ति रिटर्न (2023 का वर्ष) भरने की तारीख 13 फरवरी से 27 फरवरी तक तय की गयी है। ऐसे में यदि कोई कर्मचारी इस तारीख तक रिटर्न नहीं भर पाटा है, तो रिटर्न न भरने की स्थिति में उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। इसके साथ आदेश में यह भी बताया गया है, की ऐसे कर्म्च्चारियो को विजिलेंस विभाग की ओर से क्लीयरेंस रिपोर्ट भी नहीं मिलेगी।
मोबाइल नंबर पोर्टल पर अपडेट करे
इसके साथ ही कर्मचारियों को यह भी बताया गया है कि, जिन कर्मियों के नए मोबाइल नंबर है, उन्हें वह पोर्टल पर जल्द से जल्द अपग्रेड करें, ताकि ओटीपी सहित अन्य तरह की कोई समस्याएं सामने ना आए। इसके साथ ही कर्मचारी तकनीकी सहायता के लिए मदद ले सकते हैं। नियंत्रण अधिकारी/डीडीओएस को कर्मचारियों के वार्षिक संपत्ति रिटर्न भरवाना सुनिश्चित करने को कहा है।
संपत्तियों के बारे में पूरी जानकारी दे
इस आदेश के बाद सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्तियों के बारे में पूरी जानकारी सही रूप में देना होगी। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को पोर्टल पर अपना पंजीकरण भी करवाना है, अन्यथा 27 फरवरी के बाद उन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले 31 जनवरी 2024 तक रिटर्न भरने की आखिरी तारीख तय की गई थी।