Teachers Transfer Ban : अभी फिलहाल शिक्षक कर्मचारियों के ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। उनके ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। शिक्षक तबादला नीति पर लगे रोग के बाद अब जो शिक्षक जहां पदस्थ है। वही नियुक्त होंगे।
पांच चरणों की सक्षमता परीक्षा के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर होंगे। ट्रांसफर नीति में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। इसकी जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री द्वारा दी गई है।
राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक तबादला नीति पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।
स्थानांतरण नीति में भी कुछ बदलाव?
हाई कोर्ट ने शिक्षकों के ट्रांसफर और प्रतिस्थापन पर तत्काल रोक लगाते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह के अंदर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने भी इसकी जानकारी दी है और कहा की जरूरत पड़ी तो स्थानांतरण नीति में भी कुछ बदलाव किया जा सकता है।
ट्रांसफर के लिए पांच चरणों वाले सक्षमता परीक्षा से गुजरना होगा
ऐसे में शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए पांच चरणों वाले सक्षमता परीक्षा से गुजरना होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ट्रांसफर नीति में कई व्यावहारिक दिक्कत है। शिक्षक संगठन ने आकर विभाग को जो भी बात बताई है।
विभाग ने भी इसे महसूस किया है। ऐसे में जो शिक्षक फिलहाल जिस विद्यालय में है। वहीं विशिष्ट शिक्षक के तौर पर योगदान देते रहेंगे। सक्षमता चरण पूरे होने के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाएंगे।
बता दे कि बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर होने थे लेकिन पटना हाई कोर्ट के जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षकों के ट्रांसफर और प्रतिस्थापन पर सरकार रोक लगा दिया। राज्य सरकार से तीन सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए।
शिक्षकों को निर्देश दिया गया था कि वह 22 नवंबर तक अपने स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए विकल्प दें। इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई की गई है। शिक्षकों की परेशानी फिलहाल बरकरार रहने वाली है।