Transfer Ban : राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए तबादले पर से बैन हटाने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा 10 दिन के लिए ट्रांसफर पर से बैन हटाया गया है।
प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग में संबंध में आदेश जारी कर दिए गए है। 1 जनवरी से 10 जनवरी तक के लिए शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभागों में अधिकारी कर्मचारी के ट्रांसफर किए जा सकेंगे।
कर्मचारियों को तबादले का लाभ
सरकारी आदेश के तहत नए साल में 1 जनवरी से 10 जनवरी तक सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को तबादले का लाभ मिलेगा। यह आदेश राज्य के सभी निगम, बोर्ड मंडलों और स्वयक्त शासनों पर लागू होंगे। मंत्री और विधायक अफसर को अपने मनपसंद जगह पर ट्रांसफर दे सकेंगे।
ट्रांसफर पर से हटा दिया गया 10 दिन का बैन
ऐसे में राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा ट्रांसफर पर से 10 दिन का बैन हटा दिया गया है।आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा कॉलेज शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग में लगे अधिकारी और कर्मचारियों के ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। इन विभागों के अफसरों और कर्मचारियों को फिलहाल ट्रांसफर के लिए इंतजार करना होगा।
इसके अलावा वोटर लिस्ट के अपग्रेडेशन में लगे कर्मचारियों के भी ट्रांसफर 7 जनवरी तक नहीं होंगे।हालांकि 8 जनवरी से उनके ट्रांसफर हो सकेंगे। ऐसे में चुनावी कार्य में लगे कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए केवल उन्हें तीन दिन का लाभ मिलेगा। 8 से 10 जनवरी के बीच उन्हें ट्रांसफर के सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ट्रांसफर आर्डर जारी होने के साथ ही उन्हें अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचना होगा।