सरकार द्वारा काफी लंबे समय से पेनकार्ड को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, वहीं कई लोग आज भी ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक अपने पैनकार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है।
ऐसे में उनसे जुर्माना लेने की भी तैयारी हो चुकी है और अभी तक सरकार द्वारा 600 करोड रुपए से अधिक की वसूली भी की जा चुकी है।
अब तक नही लिंक हुए आधार से पैनकार्ड
इस समय देश में अभी भी 11.48 करोड़ पैन कार्ड ऐसे हैं जो की, आधारकार्ड से लिंक नहीं हुए हैं, ऐसे में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को संसद में इसके बारे में जानकारी दी है।
उन्होंने लिखित उत्तर के साथ जवाब दिया है की, छूट वाली श्रेणियां को छोड़कर 29 जनवरी 2024 तक आधार से लिंक ना होने वाले पैनकार्ड की संख्या 11.48 करोड़ है।
30 जून 2023 थी आखरी तारीख
आपको बता दे की, आधार से पेन को जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 रखी गई थी जो कि, खत्म हो चुकी है। यदि कोई व्यक्ति 30 जून तक आधार कार्ड और पेन को लिंक नहीं करवाता है तो, इसके बाद की तारीख में लिंक करवाने पर उसे जुर्माना देना होता है।
वही अब सरकार द्वारा अभी तक जुर्माने के तौर पर काफी ज्यादा पैसा भी कमाया जा चुका है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पेन और आधार लिंक नहीं किए जाने के लिए जुर्माने के तौर पर 601.97 करोड रुपए अभी तक सरकार द्वारा लिए जा चुके हैं।
यह आंकड़ा 1 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 तक का है जो की, सरकार द्वारा दिया गया है।
इस तरह करे आधार से पैनकार्ड लिंक
- यदि आप पैनकार्ड को आधार से लिंक करना चाहते है, तो इसके लिए इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर विजिट करें।
- यहा लॉग इन डिटेल्स देकर Quick सेक्शन में जाएं
- यहा अपना पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज कर दें, जो आधार से लिंक हो।
- इसके बाद I validate my Aadhaar details के ऑप्शन को चुनें।
- यहा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा उसे यहां डालें।
- इसके बाद 1 हजार रूपए की पेनल्टी देकर पैनकार्ड और आधार को लिंक कर लें।