PM Awas Yojana : मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना 2017 की शुरुआत की थी।पिछले बार के मुकाबले इस बार कई नियम में बदलाव किया गया है। जिसका लाभ कई लोगों को मिलेगा। केंद्र से मिली गाइडलाइन के अनुसार अब सालाना 9 लख रुपए तक कमाने वाले लोग को इस पीएम आवास योजना 2.0 का लाभ दिया जाएगा।
नगरीय विकास विभाग ने सभी नगर निगम को ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना को शुरू किया गया है। केंद्र के निर्देश के बाद झारखंड सरकार आवास विभाग में नगर आयुक्त को पत्र लिखा है। जिसमें इस योजना के लिए लाभार्थियों से ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन देने की निर्देश दिए गए हैं।
ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन देने की निर्देश
ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद एक्नॉलेजमेंट रिसीव के साथ सभी दस्तावेज नगर निगम कार्यालय में जमा करना होगा। 2015 से पहले नगरीय निकाय क्षेत्र में रहने वाले कोई सूचना का लाभ मिलेगा। आवेदक का आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, आवेदन के परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड के अलावा जमीन का दस्तावेज, खतियान, रसीद, बैंक पासबुक और खुद का फोटो आवश्यक है।
3 से 9 लाख की आय वाले लोगों को योजना का लाभ
14 जून 2015 से पहले नगरीय निकाय क्षेत्र में रहने वाले इस योजना का लाभ ले सकेंगे। 3 से 9 लाख की आय वाले लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। वही देश के किसी भी हिस्से में मकान नहीं होने का दावा और इसका शपथ पत्र पेश करना होगा। बने हुए फ्लैट के मकान खरीदने पर सरकार सब्सिडी देगी।
पेश करना होगा शपथ पत्र
लाभार्थी व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए अपनी जमीन और सालाना आमदनी 3 लाख से अधिक नहीं होने पर इसका लाभ दिया जाएगा। वही सालाना 3 लाख तक आय होने और जमीन पर अधिक राशि लगाकर भी आवास को बेहतर बनाया जा सकेगा।
वार्षिक आय ₹6 लाख रुपए तक रहने पर बैंक से लोन लेकर घर का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ ही लाभार्थियों को ब्याज में सबसे बड़ी राहत दी जाएगी जबकि ऋण संबंधित ब्याज सब्सिडी में सालाना आय 9 लाख रुपए तक रहने से बैंक से लोन लेकर घर बनाने वाले को योजना में सब्सिडी मिलेगी
इस योजना को राज्य सरकार द्वारा 4 घटक में बांटा गया है। जिसके लिए दो घटक की मॉनिटरिंग नगर निगम करेंगे जबकि 2 घटक के लिए बैंक से लोन के बाद उस पर सब्सिडी दी जाएगी।