Holiday Update : एक बार फिर से अवकाश की घोषणा की गई है। इसके लिए अवकाश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने साल 2025 के कैलेंडर जारी किए हैं।
ऐसे में देश और राज्य में मनाए जाने वाली त्योहारों के लिए 26 दिनों के अवकाश की घोषणा की गई है। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन अवकाश और शीतकालीन अवकाश भी घोषित किया गया है।
26 दिन के ग्रीष्मकालीन अवकाश के अलावा 10 दिन का शीतकालीन अवकाश भी अवकाश सूची में शामिल किया गया है।
10 दिन का शीतकालीन अवकाश
इसके अलावा और महीने के दूसरे और तीसरे शनिवार को भी हाई कोर्ट और रजिस्ट्री कार्यालय बंद रहेंगे। 2025 अवकाश कैलेंडर के अनुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 12 मई से 6 जून तक अवकाश की घोषणा की गई है।
इस दौरान रजिस्ट्री खुली रहेगी। शीतकालीन अवकाश के कारण हाईकोर्ट में 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की अवकाश की घोषणा की गई है।
हालांकि शीतकालीन अवकाश के दौरान भी रजिस्ट्री खुली रहेगी। 22 से 24 दिसंबर तक रजिस्ट्री हो सकेगी जबकि 26 से 31 दिसंबर तक हिस्ट्री को बंद रखा गया है।
वैकल्पिक अवकाशों की सूची
इसके अलावा हाई कोर्ट में वर्ष 2025 के लिए निर्धारित वैकल्पिक अवकाशों की सूची में से कर्मचारी तीन वैकल्पिक अवकाश श्रेणी के हकदार रहेंगे।
राज्य सरकार द्वारा अचानक निर्धारित अवकाश को स्थाई समिति के अनुमोदन से अवकाश सूची में जारी किया जाएगा। हाई कोर्ट बिलासपुर द्वारा इसके अधिसूचना जारी की गई है।
अवकाश की घोषणा जारी करने के साथ ही कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मिलाद उन नबी, ईद उल फितर, ईद उल जुहा और मोहर्रम के लिए घोषित अवकाश चंद्रमा की दृश्यता के आधार पर परिवर्तन के अधीन होंगे।
इस स्थिति में परिवर्तन किया जा सकेगा। इसके अलावा सरकार समाचार पत्र के माध्यम से कोई परिवर्तन घोषित करती है तो उसका पालन किया जाएगा और मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति से अवकाश के रूप में इसे घोषित किया जा सकता है।