Employees Leave Banned: छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की हलचल शुरू हो चुकी है। प्रदेश में चुनावी सरगर्मी के बीच 24 फरवरी तक सभी शासकीय कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
इस कदम का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराना है। निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देशों के तहत यह निर्णय लिया गया है। आइए जानते हैं इस फैसले का पूरा विवरण।
छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों का ऐलान
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग (Chhattisgarh Election Commission) ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव (Panchayat and Urban Local Body Elections) की तारीखों का ऐलान कर दिया है।
- नगरीय निकाय चुनाव 11 फरवरी को होंगे।
- मतगणना 15 फरवरी को होगी।
- पंचायत चुनाव तीन चरणों में आयोजित किए जाएंगे: 17, 20 और 23 फरवरी।
- पंचायत चुनाव की मतगणना 18, 20 और 24 फरवरी को होगी।
चुनाव आयोग ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव (Urban Local Body Elections) ईवीएम (EVM) के जरिए और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर (Ballot Paper) के माध्यम से होंगे।
आचार संहिता लागू, छुट्टियों पर रोक
चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो गई है। रायपुर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर सभी शासकीय कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं।
- यह आदेश 20 जनवरी 2025 से प्रभावी हुआ है।
- आदेश के मुताबिक सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय और केंद्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध रहेगा।
- यह रोक चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगी।
निकाय चुनाव की तारीखें (Municipal Election Dates)
निर्वाचन आयोग की घोषणा के अनुसार:
- नगरीय निकाय चुनाव (Urban Body Elections) 11 फरवरी 2025 को होंगे।
- मतगणना (Counting of Votes) 15 फरवरी 2025 को होगी।
- चुनाव प्रक्रिया EVM (Electronic Voting Machines) के माध्यम से पूरी की जाएगी।
पंचायत चुनाव का कार्यक्रम
ग्रामीण क्षेत्रों के पंचायत चुनाव (Rural Panchayat Elections) तीन चरणों में होंगे:
- 17 फरवरी 2025: पहले चरण का मतदान।
- 20 फरवरी 2025: दूसरे चरण का मतदान।
- 23 फरवरी 2025: तीसरे चरण का मतदान।
मतगणना:
- पहले चरण की गिनती: 18 फरवरी।
- दूसरे चरण की गिनती: 20 फरवरी।
- तीसरे चरण की गिनती: 24 फरवरी।
इस बार के चुनाव में खास क्या है?
- नगरीय निकाय चुनाव EVM से होंगे।
- पंचायत चुनाव पारंपरिक बैलेट पेपर (Ballot Paper) से संपन्न होंगे।
- चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी कर्मचारी को चुनाव ड्यूटी से मुक्त नहीं किया जाएगा।