छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बड़ी खबर! राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में होने वाले मतदान (Voting) को सुचारू बनाने के लिए 3 दिनों का सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) घोषित किया है।
फरवरी महीने में 3 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। इन दिनों पर सरकारी दफ्तर, स्कूल और बैंक बंद रहेंगे, ताकि हर नागरिक बिना रुकावट वोट डाल सके। यह अवकाश सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में लागू होगा, जहां चुनावी प्रक्रिया (Electoral Process) चल रही है।
मतदान के लिए 3 दिन सार्वजनिक अवकाश
राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रक्रिया (Electoral Process) को व्यवस्थित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। आगामी 11, 17 और 20 फरवरी को प्रदेश के चुनावी क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) रखा गया है।
इसका मकसद है कि हर मतदाता (Voter) बिना किसी दिक्कत के अपने मताधिकार (Voting Right) का इस्तेमाल कर सके।
राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया अधिसूचना
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने 7 फरवरी को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए 11, 17 और 20 फरवरी 2024 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह छुट्टी केवल उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में लागू होगी, जहां इन तारीखों को मतदान होना है।