Annual Increment : हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश रिवाल दुआ ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए याचिकाकर्ता कि अनुबंध सेवा अवधि को पेंशन और वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गिनने के आदेश दिए हैं।
अदालत में 6 सप्ताह का समय भी दिया है। ऐसे में 6 सप्ताह के भीतर की कर्मचारियों को इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे। अदालत ने 6 सप्ताह में याचिका करता को वेतन वृद्धि देने के आदेश दिए हैं।
स्थाई नियुक्ति और वार्षिक वेतन वृद्धि समेत पेंशन के लिए गिने जाने के आदेश
न्यायाधीश ने अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के उन सभी महत्वपूर्ण निर्णय का जिक्र स्थाई नियुक्ति और वार्षिक वेतन वृद्धि समेत पेंशन के लिए गिने जाने के आदेश दिए हैं।
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि सरकार ने उसके अनुबंध आधार पर की गई सेवाओं को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए नहीं चुना है। सरकार ने सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन की गणना के लिए अनुबंध कार्यकाल को स्वीकार कर लिया है लेकिन वार्षिक वेतन वृद्धि देने से इनकार कर दिया है।
6 सप्ताह के भीतर की कर्मचारियों को आदेश जारी
हाई कोर्ट ने कहा कि शीला देवी बनाम हिमाचल प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविदा सेवाओं को नियमितीकरण कर स्थाई सेवा के रूप में दिया जाना चाहिए। साथ ही अलग-अलग मामले में संविदा सेवक को पेंशन लाभ और वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए दिया जाना चाहिए। ऐसे में अनुबंध सेवा को पेंशन के साथ-साथ वार्षिक वेतन वृद्धि में भी गिनने के आदेश दिए हैं। जिसका लाभ कर्मचारियों को मिलेगा।