Central Government Employees Leave New Rules: केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि कोई कर्मचारी अब एक तय सीमा से ज्यादा छुट्टी करता है तो उनकी नौकरी खतरे में आ सकती है।
मतलब सरकार ज्यादा छुट्टी करने वाले कर्मचारियों को काम से निकाल सकती है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि इन आदेशों पर काफी सख्ती से पालन कर किया जाएगा और उन्हें न मानने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
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7वें वेतन आयोग के अंतर्गत केंद्र सरकार ने हाल ही में सर्विस रूल्स (Service Rules) की एक नई सूची जारी की है। जिसमें केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई कर्मचारी कई दिनों तक लगातार छुट्टियां लेता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा।
वहीं सरकार द्वारा तय की गई छुट्टियों के अलावा अतिरिक्त छुट्टियों के लिए भी कड़े नियम जारी किए हैं। सरकार ने लीव ट्रैवल कंसेशन (Leave Concession), लीव एनकैशमेंट (Leave Encashment) जैसे नियमों पर भी कुछ नए संशोधन किए हैं, जिनको लेकर हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कुछ विशेष आदेश पारित किए गए हैं।
छुट्टियों को लेकर सरकार के नए नियम
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी के द्वारा आए दिन ली जाने वाली छुट्टियां को देखते हुए कुछ कड़े रूख अपनाएं हैं। कर्मचारियों की छुट्टियों की वजह से आम नागरिकों के काम में काफी दिक्कत आती है और उनके काम काफी लंबे समय तक लटके रह जाते हैं।
ऐसे में कर्मचारियों के इन्हीं गैर प्रोफेशनल बिहेवियर को देखते हुए सरकार ने छुट्टियों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की हैं।
केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अब छुट्टियों को अलग-अलग कैटिगरीज में डाला जाएगा जिसमें इएनटाइटलमेंट लीव, ट्रैवल कंसेशन लीव, इनकैशमेंट लीव, स्टडी लीव, मैटरनिटी लीव जैसे अन्य छुट्टियों के लिए अलग परिभाषा निर्धारित की जाएगी और यह देखा जाएगा कि कर्मचारी बेवजह छुट्टियां ना ले ताकि जनता का काम समय पर हो सके।
5 साल लगातार छुट्टी करने पर नौकरी खतरे में
केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई कर्मचारी लगातार 5 साल छुट्टी करता है तो ऐसे में उस कर्मचारी को बिना किसी प्रकार का नोटिस दिए नौकरी से निकाला जा सकता है।
हालांकि फॉरेन सर्विसेज एम्पलाई (Foreign Services Employees) पर यह नियम लागू नहीं माना जाएगा। परंतु देश भर के अन्य विभागों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को बिना बताए 5 साल से ज्यादा की छुट्टी लेने पर काम से निकाल दिया जाएगा।
लीव एनकैशमेंट को लेकर अपडेट (Leave Encashment New Update)
लीव एनकैशमेंट का मतलब वह छुट्टियां है, जहां कर्मचारियों को अवकाश का वेतन मिलता है। यह सुविधा कर्मचारियों को तब मिलेगी जब कर्मचारी पहले से ही इसके बारे में मंजूरी प्राप्त कर लेता है।
मतलब यदि कोई कर्मचारी लीव इनकैशमेंट की सुविधा प्राप्त करना चाहता है तो उसे विभाग में पहले से ही सूचित करना होगा तभी ही कर्मचारियों को छुट्टी का वेतन दिया जाएगा। परंतु इस मामले में भी कर्मचारी को विशेष नियमों का पालन करना होगा।
महिला कर्मचारियों के लिए विशेष छुट्टियां
महिला कर्मचारियों को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ अलग प्रावधान सुनिश्चित किए हैं। यदि महिला कर्मचारी बच्चों की देखभाल करने के लिए छुट्टी मांगती है तो चाइल्ड केयर लीव लागू होता है। वहीं महिला कर्मचारी यदि गर्भवती है तो उसे सरकार द्वारा मैटरनिटी लीव (Paid Maternity Leave) दी जाती है ।
इन सभी मामलों में छुट्टियों के अलग नियम सरकार द्वारा बनाए गए हैं। वहीं महिला कर्मचारी का यदि बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है और महिला कर्मचारी को विदेश जाना है तो कुछ जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात उन्हें अतिरिक्त छुट्टी भी दी जा सकती है।
पढ़ाई करने वाले कर्मचारियों के लिए छुट्टियां (Study Leave New Update)
सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि वे सभी कर्मचारी जो काम करने के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं उन्हें स्टडी लीव (Study Leave) दी जाएगी। मतलब ऐसे कर्मचारियों को 24 महीने की छुट्टी दिए जाने का नियम पारित किया गया है।
हालांकि सेंट्रल हेल्थ सर्विस (Central Health Services Employees) के कर्मचारियों के लिए स्टडी लीव के नियम थोड़े से अलग बनाए गए हैं। उन्हें 24 महीने की जगह 36 महीने की लीव दी जाती है ताकि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें।