DA Hike : राज्य में एक बार फिर से महंगाई भत्ता और एरियर से राशि की मांग जोर पकड़ने लगी है। कर्मचारी संघ लगातार एरियर राशि और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहा है।
इसी बीच छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मध्य प्रदेश अधिनियम 2000 की धारा 68(02) के प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते के एरियर भुगतान की मांग उठाई है। इसके लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है।
फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा और राजेश चटर्जी ने बताया कि मोदी की गारंटी के बाद की तिथि से महंगाई भत्ता नहीं किए जाने से कर्मचारी लगातार नाराज होने आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। जिसके कारण मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है।
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इसमें लिखा गया कि मध्य प्रदेश अधिनियम 2000 की धारा 68(2) के तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में समानता का प्रावधान है। इसी धारा के तहत भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित राज्य अधिकारियों कर्मचारियों को आपसी सहमति से स्थानांतरण की सुविधा दी गई थी।
50% DA को 1 अक्टूबर से प्रभावी
मध्य प्रदेश शासन के 28 अक्टूबर में कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2024 से प्रभावशाली किया गया है। उसके साथ नगद भुगतान नवंबर महीने से और एरियर की राशि का भुगतान कर समान किस्तों में किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। जबकि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 17 अक्टूबर को जारी आदेश में 50% DA को 1 अक्टूबर से प्रभावी किया गया है।
जल्दी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी?
जिसके कारण जनवरी से सितंबर तक की एरियर राशि का लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है और उन्हें इसे वंचित कर दिया गया है, जो की सही नहीं है।
जुलाई से अन्य राज्य की भांति स्वीकृत करने की मांग की है। कर्मचारियों के लिए जल्दी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो उनके वेतन में बड़ा इजाफा देखा जाएगा।