Digital Data Protection Rules : केंद्र की मोदी सरकार अब डिजिटल डाटा संरक्षण नियम को लेकर काफी सतर्क हो गई है। केंद्र की तरफ से डिजिटल व्यक्ति का डेटा संरक्षण नियम का मसौदा जारी कर दिया गया है। ऐसे में बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी।
इलेक्ट्रॉनिक और इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने मंजूरी के बाद अब मसले पर सरकार ने जनता से राय मांगी है। राय देने के लिए 18 फरवरी तक का समय दिया गया है। जनता की राय के आधार पर इस पर चर्चा की जाएगी।
राय देने के लिए 18 फरवरी तक का समय
mygovernment.in पर जाकर इसके लिए आप अपनी बात रख सकते हैं।इस मसौदे के एक नियम के तहत बच्चों को सोशल मीडिया पर मौजूदगी को लेकर भी नियम बनाए गए हैं।
व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए सख्त उपाय पर जोर
इसके अनुसार 18 साल से कम आयु के बच्चों को अब सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होगी। मसौदा नियम के तहत बच्चों और विकलांग व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए सख्त उपाय पर जोर दिया गया है।
250 करोड़ का जुर्माना
प्राइवेसी नियम का उल्लंघन करने वाली संस्था पर 250 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि किसी संस्था में दो बार नियम तोड़ा गया है तो उसे ₹500 की पेनल्टी भी भरनी होगी। बता दे कि उपभोक्ता पर डाटा कलेक्शन प्राइवेसी डिमांड को चुनौती देने का अधिकार भी दिया जाएगा। ऐसे में यह नियम बेहद सटीक हो सकते हैं।
इसके साथ उपभोक्ता यह तय कर सके कि उनका डाटा इस्तेमाल किया जाए या नहीं। इसके लिए वह समय सीमा भी तय की गई है। किसी कंपनी के संस्था को अपना डाटा हटाने के लिए भी उपभोक्ता कह सकता है।