अगर आप लोग जीएसटी रजिस्टर्ड हैं तो आप लोगों के लिए जीएसटी विभाग की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है जिए जिसके अनुसार जो भी लोग जीएसटी फाइल करते हैं सभी को 10 दिसंबर 2024 से पहले GSTR-7 फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से सबमिट करवाना अनिवार्य है।
क्या है GSTR-7 ?
GSTR-7 एक मासिक रिटर्न फॉर्म है जिसे टैक्स डिडक्टर (Tax Deductor) द्वारा फाइल किया जाता है। इस फॉर्म के जरिए टैक्स डिडक्शन का विवरण और सरकार के खाते में जमा टैक्स इसके अलावा संबंधित सप्लायर को जारी किए गए टेक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट की जानकारी का रिकॉर्ड साझा किया जाता है।
कौन फाइल करेगा GSTR-7?
1.सरकारी विभाग।
2.लोकल ऑथॉरिटी।
10 दिसंबर 2024 की डेडलाइन में क्या है खास?
10 दिसंबर 2024 मासिक GSTR-7 रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तारीख है। अगर आप इसको मिस कर देते है तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है जैसे :
1. लेट फीस: ₹200 प्रतिदिन (₹100 सीजीएसटी और ₹100 एसजीएसटी) देरी होने पर देनी होगी होगी।
2. ब्याज: डिडक्ट किए गए लेकिन समय पर जमा न किए गए टैक्स पर 18% सालाना ब्याज लगेगा जिससे काफी बडा नुकसान हो सकता है।
3. नोटिस का खतरा: GSTR-7 समय पर फाइल न करने पर विभाग द्वारा नोटिस जारी किया जा सकता है जिससे आपका जीएसटी नंबर रद्द करने तक की नोबत आ सकती है।
कैसे करें GSTR-7 फाइल?
1.जीएसटी पोर्टल (www.gst.gov.in) पर जाकर लॉगिन करें।
2.टैक्स डिडक्शन की जानकारी भरें और डिडक्शन की गई राशि और जमा किए गए टैक्स का विवरण दें।
3. डिजिटल सिग्नेचर या ई-वेरिफिकेशन के जरिए फॉर्म सबमिट करें।