Pension Benefit : कर्मचारियों को नए साल पर बड़ा गिफ्ट दिया गया है। कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए भविष्य निधि संगठन से जुड़े प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। सरकार ने केंद्रीय की पेंशन भुगतान प्रणाली को मंजूरी दे दी है।
ईपीएफओ द्वारा इसे स्वीकृत किए जाने के बाद EPFO के पेंशनर्स देश के किसी भी बैंक के किसी भी शाखा से पेंशन निकाल सकते हैं। 1 जनवरी 2025 से इस सुविधा को शुरू कर दिया गया है।
ऐसे में ईपीएफओ से जुड़े देश के 78 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को नए साल पर महत्वपूर्ण तोहफा दिया गया है।
पेंशनर्स को बड़ी राहत
केंद्र की मोदी सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशनर्स को बड़ी राहत है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत आने वाले लोग अब आसानी से भारत के किसी भी बैंक के किसी भी शाखा से पेंशन की निकासी कर सकेंगे।
इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा सितंबर में मंजूरी दी गई थी। जिसके बाद मोदी सरकार ने इसे एक जनवरी से लागू किया है।
सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम के पायलट रन
इससे पहले केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीया ने जानकारी देते बताया कि सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम के पायलट रन के तहत पहले इसे जम्मू श्रीनगर और करनाल क्षेत्र में शुरू किया गया था।
39000 से अधिक EPF पेंशनर्स को करोड़ों रुपए पेंशन के रूप में दिए गए हैं। जिसके बाद इसका सफलता पूर्वक परीक्षण किया गया है।
पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर के ट्रांसफर की जरूरत नहीं
सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम लागू होने से इसका सीधा लाभ उन पेंशन भोगियों को मिलेगा, जो एक शहर से दूसरे शहर में जाकर बस गए हैं। खास बात यह है कि ऐसे पेंशनर्स को अब बैंक या फिर ब्रांच नहीं बदलना पड़ेगा।
साथ ही पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर के ट्रांसफर की भी जरूरत उन्हें नहीं पड़ेगी। ऐसे में पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने वाली है।
बता दे की सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम एक ऐसी सुविधा है, जिसमें पेंशनर्स को भारत में कहीं भी पेंशन भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
पेंशनर्स को पेंशन भुगतान के लिए एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस या बैंक भेजने की जरूरत नहीं होती है। वही रिटायर्ड हुए पेंशन भोगियों को सरकार के इस सुविधा से निश्चित ही महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा