नए वर्ष के साथ ही नए वित्तीय नियम सरकार द्वारा लागू किए जाते हैं। इसी क्रम में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया RBI द्वारा भी हाल ही में नए निर्देश (RBI New Rule Update) जारी किए गए हैं। यह नए निर्देश 1 जनवरी 2025 से बैंक अकाउंट को निष्क्रिय करने हेतु जारी किए गए हैं।
यह अकॉउंट हो जाएंगे निष्क्रिय
बता दें रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने वित्तीय संस्थानों में अकाउंट की सुरक्षा बढ़ाने ,धोखाधड़ी कम करने और बैंकिंग स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए इन तीन प्रकार के अकाउंट को बंद करने का निर्णय पारित कर दिया है।
मतलब वे सभी ग्राहक जिनका देश के किसी भी बैंक में इन तीन अकाउंट में से की किसी भी प्रकार का कोई अकाउंट है उसे अब रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ऐसे में इन अकाउंट में ग्राहक किसी भी प्रकार की लेनदेन नहीं कर सकेगा।
RBI कौन से अकाउंट को निष्क्रिय करने का निर्णय लिया है?
जैसा कि हमने आपको बताया 1 जनवरी 2025 से बैंकिंग क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए और अवैध मनी ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने देशभर के सभी बैंक के इन तीन खातों को बंद करने का निर्णय लिया है यह तीन खाते इस प्रकार से हैं :
- निष्क्रिय बैंक खाता
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया RBI ने 1 जनवरी 2025 से सभी बैंकों को आदेश दे दिए हैं कि ऐसे खाते जिसमें पिछले दो वर्ष या उससे ज्यादा के समय से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है उन सभी खातों को डॉर्मेंट अकाउंट घोषित कर दिया जाए और इन्हें तत्काल रूप से बंद कर दिया जाए।
आमतौर पर हैकर्स और धोखेबाज लोग ऐसे ही डॉर्मेंट अकाउंट को टारगेट बनाते हैं और धोखाधड़ी करने की कोशिश करते हैं ऐसे में ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
- इनएक्टिव अकाउंट
ऐसे खाते जिनमें पिछले 12 महीने से कोई भी गतिविधि अथवा लेनदेन नहीं हुई है उन्हें इनएक्टिव अकाउंट घोषित कर दिया जाता है।
ऐसे में इन सभी खाताधारको के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने महत्वपूर्ण घोषणा की है ऐसे खाताधारक जिन्होंने पिछले 12 महीने से अपने खातों के द्वारा कोई भी लेनदेन नहीं की है उन्हें जल्द से जल्द अपने बैंक ब्रांच से संपर्क कर खाते तो एक्टिव करने के लिए जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। अन्यथा इन सभी खातों को भी निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- Zero balance account
कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खोल तो लेते हैं परंतु उसमें किसी प्रकार की कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते । इसी की वजह से एक ही व्यक्ति के कई सारे जीरो बैलेंस अकाउंट खुले रह जाते हैं और बैंक के लिए इन सारे अकाउंट को मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए खुले हुए जीरो बैलेंस अकाउंट को बंद करने पर भी रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने जरूरी आदेश पारित कर दिए हैं।
वे सभी ग्राहक जिनके जीरो बैलेंस अकाउंट विभिन्न बैंकों में खुले हुए हैं उन सभी के लिए जरूरी है कि वह जल्द से जल्द अपनी बैंक की ब्रांच से संपर्क करें और केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर अपने खाते को फिर से एक्टिव करें।
ऐसी स्थिति में ग्राहक क्या करें
वे सभी ग्राहक जो ऐसे किसी परिस्थिति में फंस चुके हैं उन सभी के लिए जरूरी है कि वह जल्द से जल्द अपनी बैंक ब्रांच में जाए और सभी जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन पूरा कर अपने खाते को एक्टिव करवा ले।
ग्राहक के लिए EKYC करवाना बेहद अनिवार्य है ताकि अवैध ट्रांजैक्शन को रोककर बैंकिंग सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जा सके।