CBSE Board Exam 2025: सीबीएसई ने सभी स्कूलों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। इसके लिए एक ऑफिशल नोटिस जारी की गई है।
10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में छात्रों की उपस्थिति के संबंध में सीबीएसई ने नोटिस जारी करते हुए सभी एफिलिएटिड स्कूल के प्रिंसिपल को निर्देश दिए हैं।
जिसमें कहा गया है कि यदि कक्षा दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में छात्रों की उपस्थिति पर्याप्त नहीं होती है तो उन्हें बोर्ड परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।
साथ ही छात्रों की उपस्थिति के संबंध में सीबीएसई परीक्षा यूपी नियम के नियम 13 और 14 का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है।
CBSE Board Exam 2025 : बोर्ड परीक्षा में बैठने एलिजिबल होने न्यूनतम 75% अटेंडेंस आवश्यक
नोटिस के मुताबिक छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल होने न्यूनतम 75% अटेंडेंस आवश्यक है। कहा गया की बोर्ड सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी नेशनल इंटरनेशनल स्पॉट आयोजन में शामिल होने वाले और अन्य गंभीर कारण वाले मामलों में ही 25% की छूट दे सकते हैं।
CBSE Board Exam 2025 : जरूरी डॉक्यूमेंट्री जमा करने होंगे
हालांकि इसके लिए छात्रों को जरूरी डॉक्यूमेंट्री जमा करने होंगे। स्कूलों को निर्देश देते हुए सीबीएसई ने कहा कि वे छात्र और उनके अभिभावक को अटेंडेंस की जरूरत करने की दशा में संभावित परिणाम के बारे में सूचित किया जाए।
CBSE Board Exam 2025 : बोर्ड परीक्षा में बैठने पर लगाई जा सकती है रोक
इसके साथ स्कूल के औसत निरीक्षण के समय देखा गया है कि छात्र उचित छुट्टी रिकॉर्ड के बिना भी अनुपस्थित है तो यह माना जाएगा कि वो स्कूल नहीं आते। ऐसी दशा में सीबीएसई द्वारा उनके बोर्ड परीक्षा में बैठने पर रोक लगाई जा सकती है।
निर्देश के साथ बोर्ड ने अटेंडेंस की कमी के मामले में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और माफी के लिए प्रोफार्मा की लिस्ट भी जारी किया है।
इसके साथ ही कहा गया है अटेंडेंस की कमी के मामले में पेश करने वाले रिकॉर्ड में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अटेंडेंस की काउंटिंग एकेडमिक सेशन की पहली जनवरी के मुताबिक की जाएगी।
CBSE Board Exam 2025 : बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा की डेटशीट जारी
बता दे की कक्षा दसवीं की बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा की डेटशीट जारी की गई है। प्रैक्टिकल परीक्षा 5 नवंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी जबकि सीबीएसई द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का संचालन फरवरी महीने में किया जाएगा।